चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना के संबंध में विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना के संबंध में विवेकपूर्ण दिशानिर्देश
आरबीआइ/2008-09/471 7 मई 2009 चयनित अखिल भारतीय मीयादी ऋण और पुनर्वित्त देने वाली महोदय चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त विषय पर 26 फरवरी 2009 के अपने परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 5/01.02.00/ 2008-09 के अनुक्रम में हम 9 अप्रैल 2009 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 121/21.04.132/2008-09 की एक प्रति संलग्न करते हैं। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि बैंकों को जारी उपर्युक्त दिशानिर्देश चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू होंगे। भवदीय (विनय बैजल) अनुलग्नक : यथोक्त |