चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
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26 फ़रवरी 2009 को प्रकाशित
चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश
आरबीआइ/2008-09/392 |
बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 5/01.02.00/2008-09 |
26 फरवरी 2009
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7 फाल्गुन 1930 (शक)
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चयनित अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री और पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
महोदय |
चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों |
उपर्युक्त विषय पर 27 अगस्त 2008 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 37/21.04.132/2008-09 तथा उसके बाद जारी परिपत्र, दिनांक 8 दिसंबर 2008 का बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 93/21.04.132/2008-09 तथा 2 जनवरी 2009 का बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 104/21.04.132/2008-09 संलग्न हैं । इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि बैंकों को जारी किये गये उपर्युक्त दिशानिर्देश चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। |
2. तथापि, कुछ वित्तीय संस्थाएं कार्यकारी पूंजी, ओवरड्राप्ट तथा वैयक्तिक ऋण आदि प्रदान करने जैसे कुछ कार्य सामान्यत: नहीं करती हैं । ऐसे कार्यों से संबंधित, उक्त परिपत्र के प्रावधान वित्तीय संस्थाओं को लागू नहीं होंगे । |
कृपया प्राप्ति सूचना दें । |
भवदीय |
(विनय बैजल) |
अनुलग्नक : यथोक्त |
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