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चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

आरबीआइ/2008-09/392

बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 5/01.02.00/2008-09
26 फरवरी 2009
7 फाल्गुन 1930 (शक)
 

चयनित अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री और पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी)

 

महोदय

 

चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों
की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

 
उपर्युक्त विषय पर 27 अगस्त 2008 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 37/21.04.132/2008-09 तथा उसके बाद जारी परिपत्र, दिनांक 8 दिसंबर 2008 का बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 93/21.04.132/2008-09 तथा 2 जनवरी 2009 का बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 104/21.04.132/2008-09 संलग्न हैं । इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि बैंकों को जारी किये गये उपर्युक्त दिशानिर्देश चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
 

2. तथापि, कुछ वित्तीय संस्थाएं कार्यकारी पूंजी, ओवरड्राप्ट तथा वैयक्तिक ऋण आदि प्रदान करने जैसे कुछ कार्य सामान्यत: नहीं करती हैं । ऐसे कार्यों से संबंधित, उक्त परिपत्र के प्रावधान वित्तीय संस्थाओं को लागू नहीं होंगे ।

 

कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

 

भवदीय

 
 

(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक

 

अनुलग्नक : यथोक्त

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