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बैंकों के तुलन पत्र में शामिल न होने वाले एक्सपोज़र के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड - डेरिवेटिव संविदा की पुनर्रचना

आरबीआई/2016-17/45
बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.7/21.04.157/2016-17

25 अगस्त, 2016

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया,

बैंकों के तुलन पत्र में शामिल न होने वाले एक्सपोज़र के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड - डेरिवेटिव संविदा की पुनर्रचना

कृपया उपर्युक्त विषय पर 13 अक्तूबर, 2008 का परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.57/21.04.157/2008-09 देखें। उक्त परिपत्र के पैरा 2.2 में अपेक्षित है कि ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदा की पुनर्रचना की जाती है, पुनर्रचना की तारीख को संविदा के बाजार दर पर आधारित मूल्य का नकद निर्धारण होना चाहिए। इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्रचित डेरिवेटिव संविदा के बाजार दर पर आधारित मूल्य में परिवर्तन का ही नकद निर्धारण करना अपेक्षित है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि डेरिवेटिव संविदा की पुनर्रचना प्रचलित बाजार दरों पर की जाए, न कि बाजार दरों से अलग दरों के आधार पर।

भवदीय,

(अजय कुमार चौधरी)
मुख्य महाप्रबंधक

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