ज़ीरो कूपन बॉड में निवेश के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
ज़ीरो कूपन बॉड में निवेश के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
आरबीआई /2010-11/409 18 फरवरी, 2011 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय /महोदया ज़ीरो कूपन बॉड में निवेश के लिए विवेकपूर्ण मानदंड कृपया प्राथमिक(शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर एसएलआर प्रतिभूति में निवेश पर 30 जनवरी, 2009 को ज़ारी परिपत्र शबैंवि. (पीसीबी) बीपीडी परि.सं.46/16.20.000/2008-09 का अनुच्छेद सं 2(iii) (सी) देखें । 2. यह पाया गया है कि कई बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी(एनबीएफसी) समेत कार्पोरेट्स द्वारा ज़ारी दीर्घावधि के ज़ीरो कूपन बॉड में निवेश कर रहे हैं। ज़ीरो कूपन बॉड ज़ारी करने वालों को बॉड परिपक्वता के समय तक ब्याज़ या किश्त का भुगतान न करने हैं, ऐसे निवेशों में परिपक्वता तक ऋण जोखिम को पहचाना नहीं जाएगा तथा यह जोखिम दीर्घावधि ज़ीरो कूपन बॉड के मामले में विशेष महत्व रखते भी हैं। इस प्रकार के प्रचालन एवं निवेश बडी मात्रा में होने पर प्रणालीगत समस्याएं आ सकते हैं। 3. उक्त को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जब तक ज़ारीकर्ता सभी उपार्जित ब्याज़ हेतु निक्षेप निधि तैयार नहीं करते हैं तथा उसका तरल निवेश/प्रतिभूती (सरकारी बॉड में) के रूप में निवेश नहीं करते हैं तब तक बैंक ज़ीरो कूपन बॉड में निवेश न करें। 30 जनवरी, 2009 के परिपत्र के अनुच्छेद सं 2 (iii) (सी) में वर्णित अन्य अनुदेश अपरिवर्तित है। भवदीया (उमा शंकर) |