विदेशों से सस्ते में धन भेजने की भ्रामक पेशकशों से सावधान रहने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की चेतावनी
आरबीआई/2008-09/126 05 अगस्त 2008 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया विदेशों से सस्ते में धन भेजने की भ्रामक पेशकशों जैसा कि आप जानते हैं, जनता धोखा देने के उद्देश्य से समय-समय पर भ्रामक लाटरी तथा मुद्रा परिचालन योजनाएं प्रकाश में आई हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि लाटरी योजनाओं में शामिल होने के लिए किया जाने वाला किसी भी प्रकार का विप्रेषण विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त, ये प्रतिबंध विभिन्न नामों जैसे ईनामी धन/अवार्ड आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा परिचालन योजना अथवा विप्रेषण, से चलने वाली लाटरी जैसी योजनाओं में शामिल होने के लिए विप्रेषणों पर भी लागू हैं। कृपया इस संबंध में उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 07 दिसंबर 2007 की प्रेस विज्ञप्ति (प्रतिलिपि संलग्न) देखें। आपसे अनुरोध है कि इस प्रेस विज्ञप्ति की विषयवस्तु से अपने ग्राहकों को अवगत कराएं। भवदीय (ए.के.खौंड) |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: