वर्तमान के 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी - आरबीआई - Reserve Bank of India
वर्तमान के 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी
आरबीआई/2016-17/112 8 नवम्बर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय वर्तमान के 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 नवंबर 2016 को जारी गज़ट अधिसूचना सं. 3407(ई) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 08 नवंबर तक जारी रु.500 तथा रु.1000 मूल्यवर्ग के मौजूदा श्रृखंला तथा अन्य कोई पुरानी श्रृखंला (इसके पश्चात पुराने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के रूप में उल्लिखित) को दिनांक 08 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि से, किसी भी स्थान पर भुगतान या खाते पर, केवल अधिसूचना में दी गई सीमाओं के अतिरिक्त, वैध मुद्रा के रूप में उपयोग को बंद किया जाता है। देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करती हुई विभिन्न आकार और डिजाइन के बैंक नोटों की नई श्रृखंला जारी की जाएगी जिसे महात्मा गांधी (नयी) श्रृखंला का नोट कहा जाएगा। 30 दिसंबर 2016 तक पुराने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को अन्य वैध मूल्यवर्गों के बैंक नोटों में परिवर्तित करने या पुराने उच्च मूल्यवर्ग के नोटों को आम जनता के खातों में जमा करने हेतु बैंक शाखाएँ प्राथमिक एजेंसियां होंगी जिनके माध्यम से आम जनता तथा अन्य संस्थाएं बैंक नोट बदलवा सकेंगे। अतः बैंकों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। आम जनता तथा अन्य संस्थाएं मौजूदा रु.500 तथा रु.1000 के बैंक नोटों को बदल सकें, इस हेतु बैंकों द्वारा निम्नलिखित वयवस्थाएं की जाए : 2. 09 नवंबर 2016 को की जानेवाली कार्रवाई :
3. 10 नवंबर 2016 को की जाने वाली कार्रवाई (a) 10 नवंबर 2016 को बैंक शाखाएँ परिचालन संबंधी सामान्य कार्य करेंगी। (b) बैंकों को पुराने उच्च मूलवर्ग के बैंक नोटों को बदलने/ जमा स्वीकार करने संबंधित कार्य को सर्वोच प्राथमिकता देनी होगी एवं जनता के मांग के अनुसार अतिरिक्त काउंटर भी खोला जाए साथ ही यदि आवश्यकता हो तो अतरिक्त अवधि तक भी काउंटर खोला जाए। इस उद्देश्य के पूर्ति हेतु अधिकत्तम स्टाफ सदस्यों को इस कार्य में लगाया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो बैंक अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्यों को करने के लिए अस्थायी अवधि पर रखने हेतु विचार कर सकता है। (c) विनिमय सुविधा का प्रावधान: बैंकिंग कंपनी के अतिरिक्त इस प्रकार के निर्दिष्ट बैंक नोट रखने वाले व्यक्ति जो पारा 1 के उप पैरा (1) में उल्लिखित अथवा सरकारी खजाने को भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय अथवा सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों से 30 दिसंबर, 2016 तक की आवधि तक विनिमय किए जा सकते हैं, जो निम्न शर्तों के अधीन होगा : (i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के साथ विनिर्दिष्ट किसी भी मूल्यवर्ग के वैध मुद्रा, समग्र मूल्य रू. 4000/- या इससे कम के बैंक नोटों का विनिमय किया जा सकता है; विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को विनिमय करने हेतु रू. 4000/- की सीमा की समीक्षा अधिसूचना जारी होने की तारीख से 15 दिन के बाद की जाएगी तथा जहां आवश्यकता होगी, उचित आदेश जारी किए जाएंगे । (ii) किसी व्यक्ति द्वारा अपने बैंक खाते, जहां विनिर्दिष्ट बैंक नोट को जमा किया जाना है, में विनिर्दिष्ट बैंक नोट को जमा करने हेतु मात्रा तथा मूल्य की कोई सीमा नहीं होगी । तथापि, ऐसे खातों में जहां अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी वर्तमान मानदंडों का अनुपालन पूर्ण नहीं किया गया है, अधिकतम रु.50000/- मूल्य के विनिर्दिष्ट बैंक नोट जमा किए जा सकते है। (iii) पुराने उच्च मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के समान मूल्य मानक बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार वैध पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरांत, उस बैंक में निविदाकर्ता के खाते में जमा किया जा सकता है । (iv) पुराने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का समतुल्य मूल्य किसी तृतीय पक्ष के खाते में जमा किया जा सकता है, बशर्ते तृतीय पक्ष खाता धारक से विशिष्ट प्राधिकार पत्र और जमाकर्ता का पहचान प्रमाण प्रस्तुत बैंक को प्रस्तुत किया जाता है । ऐसे लेन-देन हेतु वास्तविक निविदाकार व्यक्ति का वैध परिचय प्रमाण लेने के उपरांत ही लागू मानक बैंकिंग प्रक्रिया का अनुसरण करें, जैसा की अनुबंध 5 में दर्शाया गया है । (v) अधिसूचना की तारीख के एक सप्ताह से 24 नवंबर 2016 को कार्य समाप्ति तक काउंटर पर बैंक खाते से नकदी आहरण की सीमा रु.10000/- प्रतिदिन होगी जो समग्र सीमा रू. 20000/- प्रति सप्ताह के अधीन होगी । बाद में, इन सीमाओं की समीक्षा की जाएगी ; (vi) किसी व्यक्ति के खाता परिचालन के किसी भी गैर-नकदी लेन-देन के उपयोग, जिसमें चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट/ डेबिट कार्ड, मोबाइल वैलट तथा ईलेक्ट्रोनिक फ़ंड अंतरण व्यवस्था शामिल है, पर कोई रोक नहीं होगी । (vii) ओटोमेटेड टेलर मशीन (जिन्हें बाद में एटीएम कहा जाएगा) से 18 नवंबर 2016 तक प्रति कार्ड प्रति दिन अधिकतम रु.2000 संवितरण किए जा सकेंगे तथा इस सीमा को 19 नवंबर 2016 से प्रति कार्ड प्रति दिन रु.4000/- तक बढ़ाया जाएगा । (viii) यदि कोई व्यक्ति 30 दिसंबर, 2016 तक अपने पुराने उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का विनिमय नही कर पाते है अथवा दर्शाए गए बैंक नोट अपने खाते में जमा नहीं कर पाते हैं, उन्हें इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिर्दिष्ट कार्यालयों पर अथवा ऐसी अन्य सुविधा जो बैंक द्वारा बताई गई बाद की किसी तारीख तक एक अवसर दिया जाएगा । (ix) व्यसाय प्रतिनिधि (बीसी) को भी बैंक शाखाओं के मामले में, वैध पहचान प्रमाण पत्र तथा मांगपर्ची के एवज में इस प्रकार के नोट प्रति व्यक्ति रु. 4000/- बदलने के लिए स्वीकृति दी जा सकती है। इस उद्देश्य हेतु बैंक अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए दिनांक 30 दिसंबर 2016 तक के लिए बीसी के नकदी धारण सीमा में वृद्धि कर सकता है। (x) जन धन योजना खाते में पुराने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट के मूल्य को जमा करते समय आवश्यक परिवर्तनों सहित सामान्य सीमाएं लागू होंगी । 4. रिपोर्टिंग व्यवस्था 500 रुपए तथा 1000 रुपए के मूल्यवर्ग वाले बैंक नोटों को बदलने वाली प्रत्येक बैंक शाखा 10 नवंबर 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2016 (अथवा इसके बाद अन्य किसी तारीख तक जैसे की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देश दिये जाए) स्कीम के बंद होने तक प्रतिदिन ई-मेल अथवा फ़ैक्स के जरिए अपने नियंत्रक कार्यालय को संलग्न 6 के अनुसार इसके द्वारा बदले गए OHD बैंक नोटों को दर्शानेवाला विवरण भेजेगा तथा संबन्धित नियंत्रक कार्यालय को संलग्न 6 क के अनुसार इनका कुलयोग तैयार करेगा तथा इसका रिपोर्ट मुद्रा प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंका को दैनिक आधार पर ई-मेल द्वारा भेजेगा । 5. बैंक अपनी शाखाओं को स्कीम के मानकों तथा ऊपर बताए गए प्रक्रियाओं के सख्त अनुपालन का निदेश देनेवाला विस्तृत अनुदेश जारी करें । शाखा स्तर के कर्मचारियों, विशेषकर टेलर को समुचित तरीके से जागरूक बनाया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए हमारी वेबसाइट तथा भारत सरकार की बेबसाईट पर उपलब्ध सूचना का उपयोग किया जा सकता है । स्टाफ स्वयं को FAQ (संलग्न 4 के अनुसार) सुपरिचित (जागरूक) बनाए । 6. बैंक सूचना सामग्री (जैसा की संलग्न 2, संलग्न 3, संलग्न 4 में उपलब्ध है) की प्रतियाँ बनाए तथा इसे आम जनता में वितरित करें । 7. बैंक बीसी, एटीएम स्विच ऑपरेटर तथा सीआईटी कंपनियों को उनसे संबंधित उपर्युक्त योजना के विविध पहलुओं से संबंधित अनुदेश जारी करें । 8. बैंक इस स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी दैनिक आधार पर निगरानी कक्ष के जरिए करे जिसका प्रमुख महाप्रबंधक रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होगा जो नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा । नोडल अधिकारी का संपर्क विवरण भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दिया जाएगा तथा इसकी प्रति भारतीय रिजर्व बैंक, केंका, मुंबई को नीचे दर्शाए गए ई-मेल के जरिये भेजी जाए । 9. भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रगति की निगरानी तथा बैंकों और आम जनता कों मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए केंका में नियंत्रक कक्ष स्थापित किया है । नियंत्रक कक्ष का ई-मेल आईडी और टेलीफ़ोन नं. निम्नानुसार हैं : 10. कृपया प्राप्ति सूचना दें । भवदीय (पी. विजयकुमार) संलग्न: यथोक्त |