सीमा शुल्क के विशेष अधिसूचित क्षेत्रों से न बिके हुए कच्चे हीरों का 'निर्यात घोषणा फॉर्म' की औपचारिकता के बिना पुनर्निर्यात - आरबीआई - Reserve Bank of India
सीमा शुल्क के विशेष अधिसूचित क्षेत्रों से न बिके हुए कच्चे हीरों का 'निर्यात घोषणा फॉर्म' की औपचारिकता के बिना पुनर्निर्यात
भारिबैंक/2019-20/103 22 नवम्बर 2019 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, सीमा शुल्क के विशेष अधिसूचित क्षेत्रों से न बिके हुए कच्चे हीरों प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी बैंक) का ध्यान दिनांक 2 जुलाई 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.1 की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र के पैरा 4 में निहित प्रावधानों में निम्नानुसार आशोधन किया जाए :
3. दिनांक 2 जुलाई 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.1 में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गये हैं। भवदीया (शर्मिला ठाकुर) |