RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79213038

भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा – समीक्षा

भा.रि.बैंक/2022-23/94
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-761/02-14-008/2022-23

28 जुलाई 2022

सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी

महोदया/ प्रिय महोदय,

भुगतान एग्रीगेटर का विनियमन - प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा – समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के “भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश” पर दिनांक 17 मार्च 2020 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 और दिनांक 31 मार्च 2021 के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस33/02-14-008/2020-21 का संदर्भ लें। इन परिपत्रों के संदर्भ में, ऑनलाइन गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर (पीए) - जो 17 मार्च 2020 को मौजूद थे – उनको 30 सितंबर 2021i तक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए आरबीआई को आवेदन करना आवश्यक था।

2. यह देखा गया है कि कुछ पीए से प्राप्त आवेदनों को वापस करना पड़ा क्योंकि उन्होंने 31 मार्च 2021 तक न्यूनतम निवल मालियत मानदंड 15 करोड़ सहित, पात्रता मानदंडों का अनुपालन नहीं किया था। इसका अर्थ यह भी था कि आवेदन की वापसी की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उन्हें अपना संचालन बंद करना होगा। हालांकि उनके पास निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर नए सिरे से आवेदन करने का विकल्प है, लेकिन संचालन बंद करने से भुगतान प्रणाली में व्यवधान आ सकता है। यह भी संभव है कि पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के कारण कुछ पीए ने आरबीआई को आवेदन नहीं किया हो।

3. कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान को ध्यान में रखते हुए, और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी पीए (17 मार्च 2020 को मौजूदा) को आरबीआई को आवेदन करने के लिए एक और समय अवधि दी जाए। वे 30 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं और 31 मार्च 2022 को उनकी निवल मालियत 15 करोड़ होनी चाहिए। उन्हें अपने आवेदन के परिणाम के बारे में आरबीआई से जानकारी प्राप्त होने तक अपना संचालन जारी रखने की अनुमति होगी। हालाँकि, ₹25 करोड़ की निवल मालियत प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2023 की समय-सीमा बनी रहेगी।

4. ऊपर उल्लिखित परिपत्रों के अन्य सभी प्रावधान लागू रहेंगे।

5. यह निर्देश पीएसएस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के तहत जारी किया गया है।

भवदीय,

पी. वासुदेवन
मुख्य महाप्रबंधक


i पहले समय सीमा 30 जून 2021 थी; इसे “विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट” पर 21 मई 2021 के आरबीआई के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-106/02-14-003/2021-2022 के तहत विस्तार किया गया था।

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?