विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट - आरबीआई - Reserve Bank of India
विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट
आरबीआई/2021-22/41 21 मई 2021 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / महोदय, विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा में छूट कृपया आरबीआई द्वारा - (ए) पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई-एमडी) के निर्गमन और परिचालन के संबंध में जारी मास्टर निदेश डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1164/02.14.006/2017-18 दिनांक 11 अक्तूबर 2017 (समय-समय पर अद्यतन); (बी) प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाने के संबंध में जारी डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.629/02.01.014/2019-20 दिनांक 20 सितंबर 2019; (सी) भुगतान प्रणालियों के सिस्टम लेखापरीक्षा के विस्तार और व्याप्ति के संबंध में जारी डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.1325/06.11.001/2019-20 दिनांक 10 जनवरी 2020; (डी) भुगतान एग्रीगेटर (पीए) और भुगतान गेटवे (पीजी) के विनियमन पर दिशानिर्देश के संबंध में जारी डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1810/02.14.008/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020; तथा (ई) विभिन्न भुगतान प्रणाली आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए समयसीमा के विस्तार के संबंध में जारी डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1897/02.14.003/2019-20 दिनांक 4 जून 2020 का संदर्भ लें। 2. कोविड-19 महामारी के तेजी से पुनः फैलने और विभिन्न बैंक और गैर-बैंक संस्थाओं से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध में वर्णित कुछ क्षेत्रों के संबंध में अनुपालन के लिए निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 3. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है। भवदीय (पी वासुदेवन) आरबीआई के परिपत्र सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-106/02-14-003/2021-2022
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