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विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम संस्तुतियाँ - विवरणियों का समापन/विलयन/ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण

भारिबैं/2021-22/168
विवि.आरआरए.88/01.01.101/2021-22

18 फरवरी 2022

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
सभी भुगतान बैंक
सभी लघु वित्त बैंक
सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंक
सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक
सभी राज्य सहकारी बैंक
सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
[जैसा लागू हो]

महोदया/महोदय,

विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम संस्तुतियाँ - विवरणियों का समापन/विलयन/ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण

कृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 18 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ ग्रहण करें।

2. आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्तुतियों के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध पेपर आधारित / ई-मेल-आधारित विवरणियों की ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण में बदलने का प्रस्ताव है। अनुलग्नक 1 में सूचीबद्ध विवरणियों की ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की सही तिथि को उचित समय पर अधिसूचित किया जाएगा। ऐसे समय तक, विवरणियों का प्रस्तुतीकरण अब तक लागू रूप में जारी रखा जाए।

3. इसके अतिरिक्त, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अनुलग्नक 2 में उल्लिखित विवरणियों को प्रस्तुत करना बंद कर दें।

भवदीय,

(नीरज निगम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक - यथोक्त


अनुलग्नक – 1

ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण में परिणत विवरणियों की सूची

क्र. सं. विवरणी का नाम विवरणी का ब्योरा प्रस्तुत करने वाली संस्थाएं
1 गौण ऋण जारी करने, ऊपरी टियर II पूंजी, स्थायी ऋण और इक्विटी पूंजी (योग्य संस्थागत निवेश - क्यूआईपी, प्रवर्तकों को अधिमान्य निर्गम, जीडीआर निर्गम) पर रिपोर्ट के साथ-साथ दस्तावेज की प्रति गौण ऋण जारी करने, ऊपरी टियर II पूंजी, स्थायी ऋण और इक्विटी पूंजी (योग्य संस्थागत निवेश -क्यूआईपी, प्रवर्तकों को अधिमान्य निर्गम, जीडीआर निर्गम) पर रिपोर्ट के साथ-साथ दस्तावेज की प्रति सभी वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और आरआरबी को छोड़कर)
2 लाभांश का भुगतान परिपत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का विवरण और अन्य विवरण एससीबी (आरआरबी को छोड़कर)
3 फॉर्म II डीईए निधि से धनवापसी का दावा करने वाली मासिक विवरणी (मूल हार्डकॉपी को दावा किए जाने से संबंधित माह के अगले महीने की 15 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना है) एससीबी (आरआरबी सहित), स्थानीय क्षेत्र बैंक, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एसएफबी और पीबी
4 फॉर्म III जून/दिसंबर को समाप्त छमाही के लिए शेष राशि के समाधान का प्रमाण पत्र बैंकों द्वारा 31 जुलाई और 31 जनवरी से पहले प्रस्तुत किया जाएगा एससीबी (आरआरबी सहित), स्थानीय क्षेत्र बैंक, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एसएफबी और पीबी
5 वार्षिक प्रमाणपत्र सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित और बैंकों द्वारा अपने वार्षिक लेखा परीक्षा के समापन की तिथि से एक महीने के भीतर मूल रूप से प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणी एससीबी (आरआरबी सहित), स्थानीय क्षेत्र बैंक, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एसएफबी और पीबी
6 सभी प्रमुख शेयरधारकों की "उपयुक्त और उचित" स्थिति की निरंतरता के बारे में प्रमाण पत्र सभी प्रमुख शेयरधारकों की "उपयुक्त और उचित" स्थिति को जारी रखने के संबंध में प्रमाण पत्र। यदि किसी प्रमुख शेयरधारक को "उपयुक्त और उचित" नहीं होने का मूल्यांकन किया जाता है, तो संबंधित बैंक वर्तमान मास्टर निर्देशों की अनुसूची में निर्दिष्ट फॉर्म डी में तत्काल इसकी रिपोर्टिंग करेगा। सभी निजी क्षेत्र के बैंकों सहित स्थानीय क्षेत्र के बैंक

अनुलग्नक – 2

विवरणियों की सूची - डीओआर को प्रस्तुत करने का समापन

क्र. सं. विवरणी का नाम विवरणी का ब्योरा प्रस्तुत करने वाली संस्थाएं
1. लीवरेज अनुपात रिपोर्टिंग
(मास्टर परिपत्र - बेसल III पूंजी विनियम – विवि.सं.बीपी.बीसी .1/21.06.201/2015-16) दिनांक 1 जुलाई, 2015
बेसल III पूंजी विनियमों पर मास्टर परिपत्र के पैरा 16.5.2 में बैंकों को तिमाही आधार पर आरबीआई (डीओआर और डीओएस) को अपने लीवरेज अनुपात की रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता होती है। @ सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
@ मार्च 2022 में समाप्त तिमाही से शुरू होकर, बैंकों को डीओआर के लिए लीवरेज अनुपात की रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है। अब तक जैसा रहा है, बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) को विवरणी प्रस्तुत करना जारी रखेंगे।
2. तालिका 34 (कार्यालयों की संख्या का वितरण/समूहवार) तालिका 34 (कार्यालयों की संख्या का वितरण/समूहवार) की रिपोर्टिंग आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों और डीएसआईएम (पूर्व में डीईएसएसीएस) को की जाती है। # राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)
# मार्च 2022 में समाप्त वर्ष से शुरू होकर, बैंकों को क्षेत्रीय कार्यालयों को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अब तक जैसा रहा है, बैंक बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरल (सीआईएसबीआई) पोर्टल के केंद्रीय सूचना प्रणाली के माध्यम से डीएसआईएम को विवरणी प्रस्तुत करना जारी रखेंगे।

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