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विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – परिपत्र वापस लेना

आरबीआई/2021-22/130
ए॰ पी॰ (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं॰18

16 नवम्‍बर 2021

प्रति
सभी प्राधिकृत व्‍यक्ति

महोदया / महोदय,

विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) – अंतरिम संस्‍तुतियां – परिपत्र वापस लेना

प्राधिकृत डीलर श्रेणी – I (ए. डी. श्रेणी – I) के बैंकों का ध्‍यान एक नवीन विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) स्‍थापित किए जाने की घोषणा, जिसकी प्रेस प्रकाशनी 15 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी और 16 नवम्‍बर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्‍यम से प्रकाशित आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्‍तुतियों की तरफ दिलाया जाता है।

2. आरआरए 2.0 की अंतरिम संस्‍तुतियों को लागू करने के एक भाग के तौर पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारत में विदेशी निवेश के बारे में ए.पी.(डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं.6 दिनांक 16 जुलाई 2015 को तत्‍काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

3. इस परिपत्र में निहित निदेशों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के तहत जारी किया गया है और यदि किसी अन्‍य कानून के तहत कोई अनुमति/अनुमोदन अपेक्षित हैं तो इनसे उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भवदीया

(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक

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