विनियामक पूंजी लिखत - स्टेप अप ऑप्शन - आरबीआई - Reserve Bank of India
विनियामक पूंजी लिखत - स्टेप अप ऑप्शन
आरबीआइ/2010-11/381 20 जनवरी 2011 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ महोदय/महोदया विनियामक पूंजी लिखत - स्टेप अप ऑप्शन मौजूदा अनुदेशों के अनुसार बैंकों को `स्टेप अप' ऑप्शन वाले पूंजी लिखत जारी करने की अनुमति दी गई है, जैसे (i) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आइपीडीआइ) तथा उच्चतर टीयर 2 ऋण पूंजी लिखत (25 जनवरी 2006 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 57/21.01.002/2005-2006 देखें) (ii) उच्चतर टीयर 2 अधिमान शेयर के भाग के रूप में बेमीयादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस), प्रतिदेय असंचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस) तथा प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस) (29 अक्तूबर 2007 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 42/21.01.002/ 2007-08 देखें) (iii) टीयर 2 पूंजी के रूप में अधीनस्थ ऋण (7 सितंबर 2009 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 38/ 21.01.002/2009-10 देखें) 2. जैसा कि आप जानते हैं, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति तथा वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने सब-प्राइम संकट के परिप्रेक्ष्य में विनियामक ढांचे की व्यापक समीक्षा की है । बासेल समिति द्वारा दिसंबर 2010 में जारी किए गए `बासेल III : अधिक सुदृढ़ बैंकों तथा बैंकिंग प्रणालियों के लिए वैश्विक विनियामक ढांचा' शीर्ष के एक प्रलेख में अन्य बातों के साथ-साथ विनियामक पूंजी की नई परिभाषा में लिखतों को शामिल करने के लिए कुछ न्यूनतम मानदंड प्रस्तावित किए गए हैं । उनमें से एक मानदंड यह है कि लिखतों में कोई स्टेप अप ऑप्शन या लिखतों के मोचन के लिए कोई अन्य प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए । तथापि, बीसीबीएस ने कुछ संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं प्रस्तावित की हैं, जिनके अनुसार ऐसे तत्वों वाले केवल वे लिखत जो 12 सितंबर 2010 के पहले जारी किए गए थे, बासेल III के अंतर्गत पात्र पूंजी लिखतों के रूप में मान्यता प्राप्त करते रहेंगे । बासेल III 1 जनवरी 2013 के आरंभ से चरणबद्ध रूप में लागू होगा । 3. उपर्युक्त के मद्देनजर, यह सूचित किया जाता है कि अब से बैंकों को `स्टेप-अप ऑप्शन' वाले टीयर 1 तथा टीयर 2 पूंजी लिखत जारी नहीं करने चाहिए ताकि ये लिखत विनियामक पूंजी की नयी परिभाषा में शामिल होने के लिए पात्र बने रह सकें । तथापि उपर्युक्त परिपत्रों में निहित मौजूदा नियमों के अनुसार ऐसे लिखत केवल `कॉल ऑप्शन' के साथ जारी किए जा सकते हैं । भवदीय (बि. महापात्र) |