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जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट

आरबीआइ/2014-15/180
बैंपवि‍वि‍.सं.बीपी.बीसी.32/21.04.012/2014-15

14 अगस्त 2014

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया

जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट

कृपया 23 अक्‍तूबर 2012 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 50/21.04.012/2012-13 देखें, जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दी जाने वाली रियायत/ऋण छूट की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2014 कर दी गयी थी । यह निर्णय लिया गया है कि 21 अप्रैल 2004 के हमारे परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 77/21.04.012/2003-2004 द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्यों के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दी गयी रियायत/ऋण छूट 31 मार्च 2016 तक लागू रहेगी।

2. कृपया इस संबंध में अपने नियंत्रक/शाखा कार्यालयों को समुचित अनुदेश जारी करें ।

भवदीय

(सुधा दामोदर)
मुख्य महाप्रबंधक

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