जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट - आरबीआई - Reserve Bank of India
जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट
आरबीआइ/2014-15/180 14 अगस्त 2014 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ महोदय/महोदया जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट कृपया 23 अक्तूबर 2012 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 50/21.04.012/2012-13 देखें, जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दी जाने वाली रियायत/ऋण छूट की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2014 कर दी गयी थी । यह निर्णय लिया गया है कि 21 अप्रैल 2004 के हमारे परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 77/21.04.012/2003-2004 द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्यों के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दी गयी रियायत/ऋण छूट 31 मार्च 2016 तक लागू रहेगी। 2. कृपया इस संबंध में अपने नियंत्रक/शाखा कार्यालयों को समुचित अनुदेश जारी करें । भवदीय (सुधा दामोदर) |