जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट
आरबीआइ 2008-09/484 26 मई 2009 अध्यक्ष /अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट कृपया 3 जून 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 89/21.04.012/2007-08 देखें, जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर में उधारकर्ताओं /ग्राहकों को दी गयी रियायत / ऋण में छूट की अवधि 31 मार्च 2009 तक बढ़ायी गयी थी। यह निर्णय लिया गया है कि 21 अप्रैल 2004 के हमारे परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 77/ 21.04.012/2003-04 के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य के उधारकर्ताओं/ग्राहकों की दी जानेवाली रियायत / ऋण में छूट एक वर्ष की और अवधि तक अर्थात् 31 मार्च 2010 तक लागू रहेगी । 2. कृपया इस संबंध में अपने नियंत्रक /शाखा कार्यालयों को उपयुक्त निर्देश जारी करें। भवदीय
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