उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को विप्रेषण - आरबीआई - Reserve Bank of India
उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को विप्रेषण
भा.रि.बैंक/2023-24/45 22 जून 2023 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदय/महोदया उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान "उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को प्रेषण" विषय पर 16 फरवरी 2021 के ए. पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र संख्या 11 और 26 अप्रैल 2023 के ए. पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र संख्या 03 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. दिनांक 16 फरवरी, 2021 के ए. पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र संख्या 11 अनुसार, वर्तमान में एलआरएस के तहत आईएफएससी को प्रेषण केवल प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा 23 मई 2022 को जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या एसओ 2374 (ई) के मद्देनजर, यह निदेश दिया जाता है कि प्राधिकृत व्यक्ति ‘विदेश में अध्ययन’, जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 की अनुसूची III में उल्लिखित है, के उद्देश्य से उक्त राजपत्र में उल्लिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए व्यष्टियों की ओर से आईएफएससी में स्थित विदेशी विश्वविद्यालयों या विदेशी संस्थानों को फीस के भुगतान हेतु विप्रेषणों की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। 3. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने संघटकों और ग्राहकों के ध्यान में लाएं। 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धाराओं 10 (4) और 11 (1) के तहत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमतियों/ अनुमोदनों, यदि कोई हों, को प्रभावित नहीं करते। भवदीय (अजय कुमार मिश्र) |