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मार्च 2025 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग

आरबीआई/2024-25/122
डीजीबीए.जीबीडी.सं.S954/42-01-029/2024-2025

28 फरवरी 2025

सभी एजेंसी बैंक

महोदया/महोदय,

मार्च 2025 के केंद्रीय सरकार के लेनदेनों का लेखांकन और रिपोर्टिंग

कृपया दिनांक 13 मार्च 2024 का परिपत्र डीजीबीए.जीबीडी.सं. S1217/42-01-029/2023-2024 देखें जिसमें वित्‍तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपके बैंक के प्राप्‍तकर्ता/नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं में केंद्रीय सरकार के लेनदेनों, जिसमें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, विभागीय मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालय शामिल हैं, के लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के बारे में बताया गया था।

2. भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि मार्च 2025 महीने के लिए अवशिष्ट लेनदेनों को बंद करने की तिथि 10 अप्रैल 2025 निर्धारित की जाए। वित्‍तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकारी खातों के आगामी लेखाबंदी को ध्‍यान में रखते हुए प्राप्तकर्ता शाखाएं, जिसमें वे भी शामिल हैं जो स्‍थानीय रूप से स्थित नहीं हैं चालान/स्‍क्रोल्स आदि को नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं को भेजने के लिए विशेष व्‍यवस्‍था जैसे कि कूरियर सेवा आदि अपनाए ताकि सरकार की ओर से मार्च के अंत तक किए गए सभी भुगतानों और संग्रहणों को इसी वित्‍तीय वर्ष में गिना जा सके। विशेष संदेशवाहक की व्‍यवस्‍था के संबंध में इन अनुदेशों को कृपया सभी संबंधित शाखाओं को सूचित किया जाए।

3. मार्च 2025 के लेनदेनों की नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं द्वारा अप्रैल 2025 में रिपोर्टिंग के संबंध में शाखाओं को अनुबंध में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी जाए। संक्षेप में, नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं को स्‍क्रोलों का दो अलग-अलग सेट तैयार करने होगे जिसमें पहला मार्च 2025 के अवशिष्ट लेनदेनों से संबंधित और दूसरा अप्रैल 2025 के पहले 10 दिनों के दौरान किए गए लेनदेन के लिए होगा। नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाएं यह सुनिश्चित करें कि 31 मार्च 2025 तक शाखाओं में प्राप्‍त होने वाले सभी लेनदेनों (राजस्‍व/कर संग्रहण/भुगतान) को चालू /वर्तमान वित्‍तीय वर्ष के खातों में ही दिखाएं और इसे अप्रैल 2025 के लेनदेनों के साथ न मिलाएं। साथ ही, मार्च 2025 तक के लेनदेन को 10 अप्रैल 2025 तक रिपोर्ट करते समय, अप्रैल 2025 के लेनदेनों को मार्च 2025 से संबंधित अवशिष्ट लेनदेनों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।

4. कृपया इस संबंध में अपनी संबंधित शाखाओं को तत्‍काल आवश्‍यक अनुदेश जारी करें।

भवदीय

(इंद्रनील चक्रबर्ती)
मुख्‍य महाप्रबंधक
अनु: यथोक्‍त


अुनबंध

मार्च 2025 की लेनदेनों को रिपोर्ट करना

1 अप्रैल 2025 से नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाएं मार्च 2025 से संबंधित प्राप्तकर्ताशाखाओं से प्राप्त सभी स्क्रॉल्स/चालानों की दैनिक आधार पर अलग करेंगी और इसके लिए अलग मुख्य स्क्रॉल तैयार करेंगी:

(क) मार्च 2025 या उससे पहले की अवधि (अर्थात् पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रभावी) के लेनदेन के स्क्रॉल और

(ख) वर्तमान लेनदेन (अर्थात् 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी) से संबंधित स्क्रॉल

2. 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2025 तक तैयार किए गए मार्च 2025 के लेनदेन के लिए मुख्य स्क्रॉल को मार्च अवशिष्ट – 1, मार्च अवशिष्ट - 2 और इसी तरह अलग-अलग 10 अप्रैल 2025 तक स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाए। दूसरे शब्दों में, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2025 तक भेजे गए मार्च 2025 के लेन-देन के प्रत्येक मुख्य स्क्रॉल को क्रमवार क्रम संख्या आवंटित किया जाए। मार्च 2025 के लेन-देन के लिए अलग से तैयार की गई प्राप्ति‍ एवं भुगतान की दैनिक सारांश की प्रतियों के साथ ये स्क्रॉल हमेशा की तरह संबंधित विभागीय अधिकारी (अर्थात् अंचल लेखा अधिकारी/भुगतान एवं लेखा अधिकारी एवं नामित अधिकारी) को भेजे जाएंगे । नोडल/फोकल प्वाइंट शाखाओं को भी उपरोक्त लेनदेन की रिपोर्ट अलग-अलग दैनिक ज्ञापनों के माध्यम से लिंक कक्ष को देनी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग (CAS) नागपुर के साथ दैनिक निपटान करने के लिए प्रत्येक बैंक के लिंक कक्ष को ये सूचनाएँ भेजी जाए। नोडल/फोकल पॉइंट शाखाओं से सूचना प्राप्त होने पर, लिंक कक्षमार्च के अवशिष्ट लेन-देन के लिए सूचनाओंकी छंटाई करेगा और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग (CAS) नागपुर को अलग-अलग भेजेगा। यह प्रक्रिया 10 अप्रैल 2025 तक ही जारी रहेगी। इसके पश्चात् प्राप्तकर्ता शाखा द्वारा रिपोर्ट किए सभी लेनदेन, उनके लेनदेन की तिथि‍ पर ध्यान न देते हुए रिपोर्ट के माह के खातों में सामान्य तरीके से रिपोर्ट और लेखांकित किए जाएंगे। मार्च 2025 के लेनदेन की विशेष व्यवस्था का अनुकरण करने के पश्चात्, नोडल/फोकल पॉइन्ट शाखाओं के लिए यह आवश्यक होगा कि‍ वे अंचल लेखा अधिकारी/भुगतान एवं लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए डीएमएस के दो सेट तैयार करें, जिनमें से पहला 31 मार्च 2025 तक के लेनदेन एवं दूसरा नोडल/फोकल पॉइंट शाखाओं द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग (CAS), नागपुर के साथ 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2025 तक समायोजित किए गए मार्च अवशिष्ट लेनदेन के लिए होगा।

3. चूंकि नोडल/ फोकल पॉइंट शाखा मार्च 2025 के अवशिष्ट लेनदेन के अतिरिक्त वर्ष 2025-26 से संबंधित अप्रैल 2025 के लेनदेन कीभी रिपोर्टिंग करेगी, अत: अप्रैल 2025 के लेनदेनों का मासिक विवरण संकलित किया जाना चाहिए और इसे हमेशा की तरह अंचललेखा अधिकारी/भुगतान एवं लेखा अधिकारी को भेजा जाए। अप्रैल 2025 (वित्तीय वर्ष 2025-26) एवं मार्च के अवशिष्ट लेनदेन को अलग-अलग रखने के लिए मार्च के अवशिष्ट लेनदेन के विवरण पर स्पष्ट रूप से "मार्च अवशिष्ट खाता" अंकित किया जाए। सभी फोकल पॉइंट शाखाओं द्वारा मार्च माह के (अवशिष्ट) लेनदेनों का ब्योरा अधिकतम 18 अप्रैल 2025 तक आंचलिक लेखा अधिकारियों/भुगतान और लेखा अधिकारियों को अवश्य प्रेषित किया जाए।

कृपया ध्यान दें 31 मार्च 2025 को या उसके पहले वसूल किए गए सभी चेक/राशि‍ को वर्तमान वित्तीय वर्ष का अर्थात् "मार्च 2025 या मार्च अवशिष्ट लेनदेन" माना जाए, जिसकी रिपोर्टिंग अप्रैल 2024 के माह में (10 अप्रैल 2025 तक) हो सकती है। परंतु यदि‍ कोई चेक 31 मार्च 2025 को या उसके पहले जमा होता है और 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद वसूल/भुगतान होता है तो इसे अगले वित्तीय वर्ष का लेनदेन यानि‍ "अप्रैल लेनदेन" माना जाए। तदनुसार, बैंक मार्च 2025 एवं अप्रैल 2025 (वित्‍तीय वर्ष 2025-2026) लेनदेन के लिए अलग-अलग स्क्रॉल बनाएं।

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