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रिपोर्टिग व्यवस्था - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। शाखाओं के आँकड़े

आरबीआइ 2010-11/278
ए.पी.(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं.16 

16 नवंबर 2010

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय

रिपोर्टिग व्यवस्था - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। शाखाओं के आँकड़े

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों का ध्यान 08 मई 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.54 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को विदेशी मुद्रा का कारोबार करनेवाली अपनी शाखाओं की श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित पते पर देना आवश्यक है:

निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग
बैंकिंग सांख्यिकीय प्रभाग
सी-9, 6वीं मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला संकुल
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051

उपर्युक्त सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के 20 मई 2005 के परिपत्र डीबीओडी सं. बीएल.बीसी.92/22.06.001/2004-05 तथा 23 जनवरी 2006 के परिपत्र सं. बीएल.बीसी.55/22.01.001/2005-06 में यथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा । अथवा ॥ में तैयार की जाए तथा एक सॉफ्ट कॉपी ई-मेल द्वारा भेजी जाए । इसके अलावा, आँकड़ों की अनुकूलता को बनाये रखने के लिए आरबीआइएमओएफ एप्लीकेशन पैकेज का उपयोग कर प्रोफार्मा । और ॥ में सूचना तैयार की जाए । आरबीआइएमओएफ (RBIMOF) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज (RBIMOF.exe) रिज़र्व बैंक की वेबसाइट(www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है ।

3. इसके अलावा, उपर्युक्त में उल्लिखित परिपत्र के संलग्नक-। में दी गयी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की निर्देशिका तक पहुँचने के मार्ग में परिवर्तन हुआ है।  अतएव, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी शाखाओं की निर्देशिका पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए संशोधित मार्ग संलग्नक-॥ में दिया गया है । एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज तक पहुँचने का मार्ग संलग्नक-। में दिया गया है । यदि कोई सहायता/स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो  तो प्राधिकृत व्यापारी बैंक  ई-मेल के जरिये संपर्क कर सकते हैं ।

4. 08 मई 2007 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 54 में निहित सभी अन्य अनुदेश यथावत् रहेंगे ।

5. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 (1999का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत, किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं ।

भवदीय

(जी.जगनमोहन राव)
मुख्य महाप्रबंधक


(16 नवंबर 2010 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 16 का संलग्नक -।)

आरबीआइएमओएफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज (आरबीआइएमओएफ.ईएक्सई)तक पहुंचने का मार्ग

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज अर्थात् आरबीआइएमओएफ.ईएक्सई रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर होम पेज — अधिसूचना — फेमा — ईलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली - - रिपोर्टिंगव्यवस्था — प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी शाखाओं के आँकड़े के अंतर्गत उपलब्ध है।


(16 नवंबर 2010 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 16 का संलग्नक-।।)

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों की श्रेणी-वार शाखाओं की जानकारी तक पहुँचने का मार्ग(अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की निर्देशिका)
i) वेबसाइट का पता http://dbie.rbi.org.in/ है।
ii) वेबसाइट पर लॉगिंग आन करने के बाद एक तो टैब 'डाटा सिरीज' का चयन करें अथवा ''टू व्यू डाटा सिरीज-क्लिक हिअर'' लिंक पर क्लिक करें ।
iii)निम्नलिखितविकल्पोंकाचयनकरनेकेबजाएउसपरडबलक्लिककरें।

'कार्पोरेट कॅटेगरीज'—रिपोर्टस्—विषय से—वित्तीय क्षेत्र—मुद्रा और बैंकिंग--बैंकिंग विकल्प का चयन करें। ''प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक शाखाओं के लिए निर्देशिका'' शीर्षक की रिपोर्ट पर डबल क्लिक करें ।

उक्त सूची से अपेक्षित बैंक के नाम का चयन करें तथा '›' बॉक्स पर क्लिक करें ।बैंक का नाम दाहिने हाथ के पैनल पर दिखायी देगा । अब, ''रन क्वेरी''बटनपरक्लिककरें।

उस विशिष्ट बैंक से संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी शाखाओं की सूची सामने आयेगी ।अगले पृष्ठ पर जाने के लिए नेविगेशन चाभी का उपयोग करें ।यदि फाइल सहेजनी है तो टैब ''डॉक्यूमेंट'' पर क्लिक करें—माइ कंप्यूटर पर रिपोर्ट सहेजे ।रिपोर्ट एक तो पीडीएफ में अथवा एक्सेल फॉर्मेट में सहेजी जा सकती है ।

iv) रिपोर्ट टैब 'डाटा सिरीज' उसके बाद टैब 'कार्पोरेट कॅटेगरीज'—बाइ फ्रिक्वेन्सी—डेली—वित्तीय क्षेत्र—बैंकिंग चयन करते हुए भी देखी जा सकती है । ''प्राधिकृत व्यापारी शाखाओं के लिए निर्देशिका'' के रूप में शीर्षक दी हुई रिपोर्ट पर क्लिक करें । उसके बाद उपर्युक्त पैराग्राफ iii में बतायी गयी क्रियाविधि का पालन करें ।

v) रिपोर्ट टैब 'कार्पोरेट कॅटेगरीज'—'बैंकों के उपयोग के लिए' के तहत भी देखी जा सकती है । ''प्राधिकृत व्यापारी शाखाओं के लिए निर्देशिका'' के रूप में शीर्षक दी हुई रिपोर्ट पर क्लिक करें । उसके बाद उपर्युक्त पैराग्राफ iii में बतायी गयी क्रियाविधि का पालन करें ।

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