विदेशी खातों संबंधी कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए) और समान रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) के अंतर्गत रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएँ - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी खातों संबंधी कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए) और समान रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) के अंतर्गत रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएँ
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आरबीआई/2015-16/205 15 अक्टूबर, 2015 प्रति, सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी महोदय/महोदया, विदेशी खातों संबंधी कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए) और समान रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) के अंतर्गत रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएँ कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे दिनांक 21 जनवरी 2015 के परिपत्र डीपीएसएस. सीओ. एडी. सं. 1390 /02.27.005/2014-15 का संदर्भ लें। इस संबंध में उपर्युक्त विषय पर बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी परिपत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।
2. इस संबंध में सभी भुगतान प्रणाली परिचालकों को सूचित किया जाता है कि, वे उपर्युक्त परिपत्रों का संदर्भ लें और यथोचित कार्रवाई करें। भवदीया (संगीता लालवानी) संलग्नक : यथोक्त |