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विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और कॉमन रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की अपेक्षा - मार्गदर्शन नोट

भारिबैं/2015-16/167
बैंविवि.एएमएल. 3074/14.01.001/2015-16

31 अगस्त 2015

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक /
स्थानीय क्षेत्र बैंक /अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं/
सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/
राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एससीबी/सीसीबी)/
सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदय/महोदया

विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और कॉमन रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की अपेक्षा - मार्गदर्शन नोट

28 अगस्त 2015 के हमारे परिपत्र बैंविवि.एएमएल.बीसी 36/14.01.001/2015-16 के क्रम में, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 31 अगस्त 2015 के एफ़.सं. 500 /137/2011– एफ़टीटीआर-III के माध्यम से यथा जारी “नियम 114एफ़ से 114एच के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन नोट” सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

भवदीया,

(लिली वडेरा)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्न: यथोक्त

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