रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021
उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 अधिसूचना संदर्भ: उशिसंवि. पीआरडी.सं.एस 873/13.01.001/2021-22 12 नवंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में और वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली को विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए सरल और अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 35(क), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45ठ और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16 जून 2017 की अधिसूचना सं उशिसंवि.पीआरएस.सं.6317/13.01.01/2016-17, 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना उशिसंवि. पीआरएस.सं 3590/13.01.004/2017-18 और 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना सं उशिसंवि.पीआरएस.सं 3370/13.01.010/2018-19 के अधिक्रमण में एतद्वारा तीन ओम्बड्समैन योजनाओं – (i) बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना 2006, 01 जुलाई 2017 को यथा संशोधित; (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2018 और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना 2019 को रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (योजना) में एकीकृत करता है। 2. योजना के दायरे में निम्नलिखित विनियमित संस्थाएं होगी:
3. विनियमित संस्थाएं इस योजना के लागू होने पर इस योजना का अनुपालन करेंगी। 4. योजना के तहत शिकायत दर्ज करने का फॉर्म अनुबंध में दिया गया है। 5. यह योजना 12 नवम्बर 2021 से लागू होगी। (एम. के. जैन) |