रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021(आरबी-आईओएस, 2021)
कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (आरबी-आईओएस, 2021) अधिसूचना संदर्भ.के.का.सीईपीडी.पीआरएस.सं.S684/13-55-001/2025-2026 07 अक्तूबर 2025 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 05 अगस्त 2022 की अधिसूचना सीईपीडी.पीआरडी.सं.एस544/13.01.001/2022-23 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में है, एतद्द्वारा निदेश देता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को भी रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (योजना) के प्रयोजन के लिए एक 'विनियमित संस्था' माना जाएगा। 2. तदनुसार, यह योजना राज्य सहकारी बैंकों एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू होगी, सिवाय उस सीमा तक जो योजना के अंतर्गत विशेष रूप से अपवर्जित है। 3. यह अधिसूचना 01 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी। 4. इस समावेशन के साथ, योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विनियमित संस्थाएँ शामिल हैं:
(नीरज निगम) |
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