भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - बैंक के तुलन पत्र पर रिज़र्व बैंक के साथ रिवर्स रेपो की रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - बैंक के तुलन पत्र पर रिज़र्व बैंक के साथ रिवर्स रेपो की रिपोर्टिंग
आरबीआई/2022-23/55 19 मई 2022 महोदय/ महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 - बैंक के तुलन पत्र पर रिज़र्व बैंक के साथ रिवर्स रेपो की रिपोर्टिंग कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 के अनुबंध II के भाग ए में 'संकलन के लिए दिए गए टिप्प्णी और अनुदेश’ देखें, जो बैंकों द्वारा उनके तुलन पत्र पर रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्टिंग से संबन्धित हैं। 2. तुलन पत्र पर रिवर्स रेपो की प्रस्तुतीकरण पर अधिक स्पष्टता लाने के लिए, अब निम्नानुसार निर्णय लिया गया है: ए) रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा सहित सभी प्रकार के रिवर्स रेपो अनुसूची 6 के तहत 'भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद और शेष' के मद (II) 'भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष' के उप-मद (ii) 'अन्य खातों में' के तहत प्रस्तुत किए जाएंगे। बी) बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ रिवर्स रेपो, जिनकी मूल अवधि 14 दिनों तक है और इसमें 14 वां दिन शामिल हैं, को अनुसूची 7 'कॉल और शॉर्ट नोटिस पर बैंकों और पैसे के साथ शेष राशि' के तहत मद संख्या (ii) 'मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। सी) 14 दिनों से अधिक की मूल अवधि वाले बैंकों और अन्य संस्थानों के रिवर्स रेपो को अनुसूची 9 - 'अग्रिम' के तहत निम्नलिखित शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जाएगा:
3. इसके अलावा, उक्त निर्देशों के कुछ खंडों को अनुबंध में दिए गए अनुसार संपादकीय सुधारों के लिए अद्यतन किया जा रहा है। प्रयोज्यता 4. यह परिपत्र सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021, इन परिवर्तनों को दर्शाने के लिए अद्यतन है। भवदीय, (उषा जानकीरामन) अनुबंध 1: भारतीय रिज़र्व बैंक में अन्य परिवर्तन (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021
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