पुनर्निमाण वित्त समर्थन – निवेशकों द्वारा भागीदारी - आरबीआई - Reserve Bank of India
पुनर्निमाण वित्त समर्थन – निवेशकों द्वारा भागीदारी
भारिबैं/2013-2014/522 19 मार्च 2014 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, पुनर्निमाण वित्त समर्थन – निवेशकों द्वारा भागीदारी कृपया 23 अप्रैल 2003 का “प्रतिभूतिकरण कंपनी तथा पुनर्निमाण कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिदेश तथा निदेश, 2003” (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) तथा 22 अप्रैल 2009 का कंपनी परिपत्र गैबैंपवि.नीप्र (एससी/आरसी) कंपरि सं. 13/ 26.03.001/2008-09 का अवलोकन करें । 2. सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 7(2) के अनुसार वर्तमान में प्रतिभूतिकरण कंपनियां/पुनर्निमाण कंपनियां, आहर्ताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) से उगाही की गई निधि को छोड़कर वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण कर सकती है। तथापि एससी/आरसी और 30 जनवरी 2014 के अर्थव्यवस्था में व्यथित आस्तियों को पुन: सशक्त करने हेतु संरचना में निहित प्रावधानों पर भारत सरकार द्वारा गठित मुख्य सलाहकार समिति (केएजी) की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन एससी/आरसी को क्यूआईबी द्वारा संबंधित योजना के तहत अर्जित की गई वित्तीय आस्ति पुनर्निमाण योजना के अंतर्गत जुटाई गई निधि के भाग का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है:
भवदीय, (एन एस विश्वनाथन) |