टियर II पूंजी जुटाने के लिए गौण ऋण का खुदरा निर्गम - आरबीआई - Reserve Bank of India
टियर II पूंजी जुटाने के लिए गौण ऋण का खुदरा निर्गम
आरबीआइ/2009-10/287 13 जनवरी 2010 सभी वाणिज्य बैंक महोदय टियर II पूंजी जुटाने के लिए गौण ऋण का खुदरा निर्गम कृपया "टियर II पूंजी जुटाने के लिए गौण ऋण का निर्गम" पर 7 सितंबर 2009 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 38/21.01.002/2009-10 देखें। 2. कुछ बैंकों ने सूचित किया है कि वे खुदरा निवेशकों को गौण ऋण जारी करना चाहेंगे। खुदरा निवेशकों को गौण ऋण जारी करने वाले बैंकों को सूचित किया जाता है कि विनियामक पूंजी लिखतों की जोखिम संबंधी वेशेषताओं के संबंध में निवेशकों को बेहतर शिक्षण प्रदान करने के लिए वे निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करें: क) प्रस्तावित ऋण निर्गम के सामान्य आवदेन पत्र के अंत में नीचे निर्दिष्ट उद्धरण को शामिल किया जाना चाहिए जो यह व्यक्त करता है कि निवेशकों ने लिखत की विशेषता और जोखिमों को समझ लिया है: "इस आवेदन के द्वारा मैं/हम स्वीकार करता हूं /करते हैं कि मैंने/हमने डबैंक का नाम के डजारी किये जाने वाले लिखत का नाम के निर्गम की उन शर्तों को समझ लिया है जिन्हें ड्राफ्ट शेल्फ प्रॅस्पेक्टॅस, शेल्फ प्रॅस्पेक्टॅस और श्रृंखला दस्तावेज में प्रकट किया गया है।" ख) अस्थायी दर वाले लिखतों के लिए बैंकों को अपनी मीयादी जमा दर को बेंचमार्क के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग) सभी प्रचार सामग्री, आवेदन पत्र और निवेशक के साथ अन्य प्रकार के पत्राचार में मोटे अक्षरों में (फाँट आकार 14) स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि गौण बांड किस प्रकार मीयादी जमा से अलग है और विशेष रूप से यह कि इस पर जमा बीमा की सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। 3. इस परिपत्र में दिये गये दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। भवदीय (बी.महापात्र) |