RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79228630

डिमैट खाता धारकों द्वारा सरकारी प्रतिभूति बाजार में सहभागिता : एनडीएस-ओएम प्लैटफार्म तक पहुँच

भारिबैं/2016-17/30
एफएमआरडी.डीआइआरडी.3/14.03.07/2016-17

28 जुलाई 2016

सभी पात्र बाजार प्रतिभागी

डिमैट खाता धारकों द्वारा सरकारी प्रतिभूति बाजार में सहभागिता :
एनडीएस-ओएम प्लैटफार्म तक पहुँच

जैसाकि प्रथम द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16 में घोषणा की गयी थी, सभी पणधारियों के प्रतिनिधित्व वाला एक कार्यान्वयन ग्रुप प्रतिभूतियों को सब्सिडियरी जनरल लेजर (एसजीएल) रूप से डिमैट रूप में और डिमैट रूप से एसजीएल रूप में निर्बाध संचलन को समर्थ बनाने के लिए विनिर्दिष्ट उपायों की अनुशंसा करने के लिए गठित किया गया था, ताकि डिमैट खाता धारकों को निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) पर व्यापार निष्पादित करने के लिए क्रियाशीलता प्रदान की जा सके ।

2. ग्रुप की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए, क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआइएल) को सूचित किया गया कि वह डिपॉजिटरियों, यथा, नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ समन्वय करते हुए आवश्यक व्यवस्था करे, ताकि डिमैट खाता धारक एनडीएस-ओएम पर व्यापार कर सकें ।

3. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि एनएसडीएल और सीडीएसएल के डिमैट खाताधारियों को अपने-अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (डीपी) बैंक, जो एसजीएल खाता धारक और एनडीएस-ओएम एवं सीसीआइएल का प्रत्यक्ष सदस्य हों, के माध्यम से एनडीएस-ओएम पर सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करने की अनुमति दी जाये ।

4. डिमैट खाता धारकों द्वारा एनडीएस-ओएम में व्यापार निष्पादित करने की योजना के ब्यौरे अनुबंध में दिये गये हैं । योजना के संबंध में और परिचालनात्मक ब्यौरे सीसीआइएल द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे । ये दिशा-निर्देश 16 अगस्त 2016 से प्रभावी होंगे ।

भवदीय,
(आर. सुब्रमणियन)
मुख्य महाप्रबंधक


अनुबंध
भारतीय रिज़र्व बैंक के एनडीएस-ओएम के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के समर्थक बाजार में
डिमैट खाता रखने वाले अलग-अलग खुदरा निवेशकों तक पहुँच

परिचय

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सिक) के समर्थक बाजार में प्रमुख रूप से बैंक, प्राथमिक व्यापारी, बीमा कंपनियाँ, म्युचुअल फंड, वित्तीय संस्थाएँ और अन्य संस्थागत निवेशक होते हैं । इनमें से अधिकांश प्रतिष्ठान सरकारी प्रतिभूतियो में धारणों को भारतीय रिज़र्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में अपने सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) में रखते हैं । कुछ नये प्रतिभागी उन नामित मार्केट प्लेयर्स के पास, जिन्हें आरबीआई ने कंस्टीट्युएंट एसजीएल एकाउंट खोलने और बनाये रखने के लिए प्राधिकृत किय हो, गिल्ट खाता रखते हैं ।

सरकारी प्रतिभूतियों में समर्थक बाजार व्यापार अधिकतर आरबीआई के स्वामित्व वाले निगोशिएटेड टीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) पर होता है, जिसे आरबीआई की ओर से क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआइएल) द्वारा लगाया जाता है, अनुरक्षित किया जाता है और परिचालित किया जाता है । एनडीएस-ओएम, जो मुख्यतः एसजीएल खाता धारकों तक सीधी पहुँच प्रदान करता है, अपने वेब-आधारित विस्तार, अर्थात्, एनडीएस-ओएम वेब के माध्यम से संबंधित प्राथमिक सदस्यों के अनुरोध के आधार पर गिल्ट खाताधारकों तक पहुँच को भी समर्थ बनाता है । एनडीएस-ओएम और एनडीएस-ओएम वेब, दोनों ही, ऑर्डर मैचिंग खंड में गुमनाम लेन देन को सुविधाजनक बनाते हैं और सिस्टम के बाहर संपन्न द्विपक्षीय व्यापारों की रिपोर्टिंग को भी सुविधाजनक बनाते हैं ।

यह निर्णय लिया गया है कि खुदरा खंड, जिसमें वैयक्तिक निवेशक होते हैं, जिनके डिमैट खाते डिपॉजिटरियों में, यथा, नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और/या केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) में होते हैं और जो अपने जी-सिक धारणों और लेन देनों के लिए डिमैट खाते का उपयोग करना चाहते हैं, को एनडीएस-ओएम में पहुँच प्राप्त करना सुविधाजनक बनाया जाये ।

कोई एकल निवेशक, जो दोनों में से किसी एक डिपॉजिटरी में डिमैट खाता रखता हो, इन सेवाओं का उपभोग करने का पात्र होगा । प्रारंभ में, इस पहुँच की सुविधा किसी भी विद्यमान एनडीएस-ओएम प्राथमिक सदस्य द्वारा दी जायेगी, जो एनएसडीएल और/या सीडीएसएल के लिए डिपॉजिटरी प्रतिभागी के रूप में भी कार्य करता है ।

2. उद्देश्य

यह योजना खुदरा एकल निवेशक तक उसी जी-सिक बाजार में सक्षम पहुँच की सुविधा देना चाहती है, जिसका उपयोग बड़े संस्थागत निवेशक निर्बाध रूप से करते हैं ।

3. लेन देन / एनडीएस-ओएम तक पहुँच

डिमैट खाता रखने वाले व्यक्तिय़ों को व्यापार के लिए निम्नलिखित विकल्प प्राप्त होंगे :

  1. एनडीएस-ओएम वेब : एनडीएस-ओएम के प्राथमिक सद्स्य, जो डिपॉजिटरी प्रतिभागी भी होते होंगे, डिमैट खाता धारकों को एनडीएस-ओएम में सीधे क्रय/विक्रय करने के लिए एनडीएस-ओएम वेब मॉड्यूल तक पहुँच प्रदान कर सकते हैं ।

  2. एनडीएस-ओएम मेन : डिमैट खाता रखने वाले व्यक्ति अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को, जो एनडीएस-ओएम के प्राथमिक सद्स्य भी होते हैं, अनुदेश दे सकते हैं कि वे उनकी ओर से एनडीएस-ओएम प्लैटफार्म पर ऑर्डर दें, जो गिल्ट खाता धारक को उपलब्ध सुविधा के ही समान होती है ।

  3. वॉयस मार्केट में द्विपक्षीय व्यापार : डिमैट खाता धारक द्विपक्षीय वॉयस मार्केट में भी कोई व्यापार संपन्न कर सकते हैं । ऐसे व्यापारों की रिपोर्टिंग एनडीएस-ओएम के रिपोर्टेड डील सेग्मेंट में करने की जिम्मेवारी संबंधित प्राथमिक सदस्य की होगी ।

4. निपटान और जोखिम प्रबंधन

  1. इस योजना के अंतर्गत डिमैट खाता रखने वाले किसी एकल खुदरा निवेशक के संबंध में संपन्न और/या रिपोर्ट किये गये व्यापार, निपटान के लिए सीसीआइएल के पास जायेंगे, जो ऐसे सभी व्यापारों के लिए केंद्रीय काउंटरपार्टी के रूप में कार्य करेगा और अपनी उप-विधियों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार इन व्यापारों का समाशोधन और निपटान करेगा ।

  2. प्राथमिक सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि, डिमैट खाता धारक विक्रय-आदेश तभी दें, जब उनके डिमैट खाते में प्रतिभूतियों का पर्याप्त जमा-शेष हो ।

  3. डिमैट खाता धारकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत निष्पादित व्यापार एनडीएस-ओएम द्वारा समय-समय पर निर्धारित आचार-संहिता के अधीन होगा ।

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?