थोक जमाराशि पर अनुदेशों की समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
थोक जमाराशि पर अनुदेशों की समीक्षा
भारिबै/2018-19/128 22 फरवरी 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया थोक जमाराशि पर अनुदेशों की समीक्षा मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, बैंकों को अपनी आवश्यकताओं और आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) अनुमानों के अनुसार थोक जमाराशि पर विभेदक ब्याज दर का प्रस्ताव रखने का विवेकाधिकार दिया गया है। 2. इस संबंध में, दिनांक 07 फरवरी 2019 के छठे द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में घोषित किए गए अनुसार, 'थोक जमाराशि' की परिभाषा संशोधित करने और इन जमाराशियों को जुटाने के लिए बैंकों को परिचालनगत स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। 3. तदनुसार, दिनांक 03 मार्च 2016 के बैंविवि.निदेश.सं.84/13.03.00/2015-16 द्वारा जारी जमाराशियों पर ब्याज दर पर मास्टर निदेश में निहित अनुदेश निम्नानुसार संशोधित किए जाते हैं: 3.1 उक्त मास्टर निदेश के थोक जमाराशि से संबंधित पैरा सं. 3(A)(i)(i) को इस प्रकार संशोधित किया जाता है: (i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए दो करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशि। 3.2 मौजूदा पैरा सं. 4(c) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा: बैंक पर्यवेक्षी समीक्षा में सुविधा के लिए थोक जमाराशि ब्याज दर कार्ड अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में बनाए रखेंगे। भवदीय (डॉ एस के कर) |