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110504886

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमाराशियों पर जारी निर्देशों की समीक्षा

भारिबैं/2023-24/75
डीओआर.एसपीई.आरईसी.50/13.03.00/2023-2024

26 अक्तूबर 2023

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय/महोदया,

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए थोक जमाराशियों पर जारी निर्देशों की समीक्षा

कृपया दिनांक 3 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा राशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016 के पैरा 3 (ए) (i) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार "थोक जमा" का अर्थ है:

  1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए दो करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा।

  2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पंद्रह लाख रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा।

2. समीक्षा के पश्चात, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए थोक जमा सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए "थोक जमा" का अर्थ अब एक करोड़ रुपए और उससे अधिक की एकल रुपए की सावधि जमा राशि होगी। संशोधित मास्टर निदेश से संबंधित धाराएं अनुबंध में दी गई हैं।

3. इस संबंध में अन्य सभी निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय,

(सुनील टी.एस. नायर)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोक्त


अनुबंध

मास्टर निदेशों में संशोधन
क्र. सं. मौजूदा धारा संशोधित धारा
ए. दिनांक 3 मार्च 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमा राशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016 (16 सितंबर, 2022 तक अद्यतन किया गया)
पैरा 3 (ए) (i) परिभाषाएं

(ए) इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां दी गई शर्तों का अर्थ उनके लिए नीचे दिए गए अर्थों में होगा:

(i) "थोक जमा" का अर्थ है:

i. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए दो करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा।

ii. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पंद्रह लाख रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा।
परिभाषाएं

(ए) इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां दी गई शर्तों का अर्थ उनके लिए नीचे दिए गए अर्थों में होगा:

(i) "थोक जमा" का अर्थ है

i. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों के लिए दो करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा।

ii. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा।

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