शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए थोक जमा पर अनुदेशों की समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए थोक जमा पर अनुदेशों की समीक्षा
आरबीआई/2023-24/104 विवि.एसपीई.आरईसी. 63 /13.03.00/2023-2024 01 जनवरी 2024
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदया/महोदय
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए थोक जमा पर अनुदेशों की समीक्षा कृपया दिनांक 12 मई 2016 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमा पर ब्याज दर) दिशानिर्देश, 2016 का पैरा 3 (ए) (i) देखें, जिसके अनुसार "थोक जमाराशि" का अभिप्राय पंद्रह लाख रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशि है । 2. समीक्षा करने पर, टियर 3 और 4 में अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए थोक जमाराशि सीमा को एक करोड़ रुपये और उससे अधिक तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए "थोक जमाराशि" का अभिप्राय अब यह होगा:
संशोधित मास्टर निदेश के प्रासंगिक अनुभाग अनुबंध में दर्शाए गए हैं। 3. इस संबंध में अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। भवदीय
(सुनील टी.एस. नायर) मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक: यथोक्त
[01 जनवरी 2024 के परिपत्र विवि.एसपीई.आरईसी.63/13.03.00/2023-2024 का संलग्नक]
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