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मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक – जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 (26 अक्टूबर 2023 को यथासंशोधित)

इस तिथि के अनुसार अपडेट किया गया:

  • 2022-09-16
  • 2021-11-11
  • 2021-07-02
  • 2016-05-12

भरिबैं/डीसीबीआर/2015-16/23
मास्टर निदेश डीसीबीआर.निदेश.सं.1/13.01.000/2015-16

12 मई 2016
(26 अक्टूबर 2023 को यथासंशोधित)
(16 सितंबर 2022 को यथासंशोधित)
(11 नवम्बर 2021 को यथासंशोधित)
(02 जुलाई 2021 को यथासंशोधित)

(01 जनवरी 2024 को यथासंशोधित)

 

मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक
(सहकारी बैंक – जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 तथा 35 क के साथ पठित धारा 56 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक तथा उचित है, एतद्वारा इसमें आगे विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अनुक्रमणिका
धारा विवरण
अध्याय – I
प्रारंभिक
1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ
2. प्रयोज्यता
3. परिभाषाएं
अध्याय - II
सामान्य दिशानिर्देश
4. ब्याज दर ढांचा
अध्याय - III
देशी रुपया जमाराशियां
5. देशी चालू खाते पर ब्याज दर
6. देशी बचत जमाराशि पर ब्याज दर
7. देशी मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर
8. देशी जमाराशियों पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान
9. अतिदेय देशी जमाराशियों पर ब्याज
10. अस्थिर दर वाली देशी मीयादी जमाराशियां
11. देशी बचत जमाराशियों पर ब्याज भुगतान की आवधिकता
12. मृत जमाकर्ता के देशी/ घरेलू जमाखाते पर देय ब्याज
13. देशी मीयादी जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण पर दंड
अध्याय – IV
अनिवासियों की रुपया जमाराशियां
14. रुपया जमाराशियों - अनिवासी पर ब्याज दर
15. ग्रहणाधिकार (लीन) पर प्रतिबंध
16. एनआरई जमाराशि के अवधिपूर्व आहरण पर दंड
17. मृत जमाकर्ता के एनआरई मीयादी जमाखाते पर देय ब्याज
अध्याय – V
विदेशी मुद्रा जमाराशियां
18. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) स्कीम
19. एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज की गणना की विधि
20. एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के नवीकरण पर ब्याज की गणना
21. मृत एफसीएनआर(बी) जमाकर्ता की जमाराशि पर देय ब्याज
22. भारत लौटने पर अनिवासी भारतीयों की एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज की अदायगी
23. भारत लौटने पर अनिवासी भारतीयों की एफसीएनआर (बी) जमाराशियों का आरएफसी खातों/ निवासी रूपया खातों में परिवर्तन- ब्याज की अदायगी
24. जमाराशियों का अवधिपूर्व आहरण
25. जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण पर दंड
26. निवासी विदेशी मुद्रा खाता स्कीम
अध्याय – VI
प्रतिबंध और छूट
27. प्रतिबंध
28. छूट
  अनुसूची- I
अध्याय – VII
निरसन तथा अन्य प्रावधान
29. परिपत्रों की सूची

अध्याय – I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(a) इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक – जमाराशियों पर ब्याज दरें) निदेश, 2016 कहा जाएगा।

(b) ये निदेश उस दिन से लागू होंगे, जिस दिन से इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला जाएगा|

2. प्रयोज्यता

इन निदेशों के उन प्रावधान सभी सहकारी बैंकोंपर लागू होंगे, जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस अथवा अनुमति प्रदान की गई है।

3. परिभाषाएं

(a) इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, शब्दों का अर्थ वही होगा, जो उन्हें नीचे प्रदान किया गया है:

  1. “थोक जमाराशि” का अर्थ है: i) संशोधित विनियामक ढांचे के तहत टियर 3 और 4 यूसीबी के रूप में वर्गीकृत अनुसूचित यूसीबी के लिए एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशियां। ii) अन्य सभी सहकारी बैंकों (अर्थात टियर 3 और 4 में अनुसूचित यूसीबी के अलावा) के लिए पंद्रह लाख रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशियां।

  2. “सहकारी बैंक” का आशय है राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी बैंक।

  3. "चालू खाता” का आशयऐसी ब्याज रहित मांग जमाराशि ‍है जि‍समें से, खाते में शेष राशि ‍के आधार पर अथवा कि‍सी वि‍शि‍ष्ट सहमत राशि‍ तक के आहरण, चाहे जि‍तनी बार कि‍ये जा सकते हों तथा उसमें ऐसे अन्य जमा खाते भी शामि‍ल माने जायेंगे जो न तो बचत खाते हैं और न ही मीयादी खाते।

  4. “दैनिक गुणफल” का आशय है दैनिक शेष पर लगाया गया ब्याज।

  5. “मांग जमाराशि’’ का आशय है बैंक द्वारा प्राप्त जमाराशि जिसे मांग पर आहरित किया जा सकता है।

  6. "देशी रुपया जमाराशि’ का आशय है भारत में चालू खाता, बचत खाता या मियादी जमा के रूप में रखी गई जमाराशि।

  7. “परिवार” में बैंक की सेवा/ स्टाफ विनियमावली में उल्लिखित सदस्य शामिल है।

  8. "एफसीएनआर(बी) खाते’ का आशय है विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता जैसा कि समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) अधिनियम, 2000 में दिया गया है।

  9. "व्यक्ति’ अर्थात नैसर्गिक व्यक्ति।

  10. "बैंक के स्टाफ सदस्य” से आशय है नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति, पूर्णकालिक या अंशकालिक; और इसमें परिवीक्षा पर भर्ती या विनिर्दिष्ट अवधि की संविदा या प्रतिनियुक्ति पर नियोजित और समामेलन योजना के परिणामस्वरूप लिए गए कर्मचारी शामिल हैं, किन्तु इसमें अनियत (कैजुअल) आधार पर नियोजित व्यक्ति शामिल नहीं हैं।

  11. "नोटिस जमाराशि’’ का आशय नि‍र्दि‍ष्ट अवधि‍ के लि‍ए जमा की गयी ऐसी मीयादी जमाराशि‍से है, जि‍से एक पूर्ण बैंकिंग दिवस का नोटि‍स देकर नि‍काला जा सकता हो।

  12. "एनआरई खाते” का आशय है ऐसा अनिवासी बाह्य खाता जिसका उल्लेख समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) अधिनियम, 2000 में किया गया है।

  13. "एनआरओ खाते” का आशय है ऐसा अनिवासी सामान्य खाता जिसका उल्लेख समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशि) अधिनियम, 2000 में किया गया है।

  14. "बैंक के सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य’’ से आशय है बैंक की सेवा/स्टाफ विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार अधिवर्षता पर या किसी अन्य प्रकार से सेवामुक्त होने वाले कर्मचारी।

  15. "आरएफसी खाते” का आशय है ऐसा निवासी विदेशी मुद्रा खाता जिसका उल्लेख समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) अधिनियम, 2000 में किया गया है।

  16. "बचत जमा राशि‍" का आशय ब्याज सहित मांग जमाराशि‍ है जो जमा खाता हो,यद्यपि उसका नाम "बचत खाता", "बचत बैंक खाता", "बचत जमा खाता" “बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)” या कोई ऐसा अन्य खाता हो जि‍सका नाम कुछ भी क्यों न हो, और जो कि‍सी नि‍र्दि‍ष्ट अवधि ‍के दौरान बैंक द्वारा अनुमत आहरणों की संख्या और साथ ही आहरणों की राशि‍ के प्रति‍बंधों के अधीन हो;

  17. “अनुसूचित सहकारी बैंक” का आशय राज्य सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक सहकारी बैंक से है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है।

  18. "मीयादीजमाराशि‍" का अर्थ ऐसी ब्याज सहित जमा राशि से ‍है, जो बैंक द्वारा कि‍सी नि‍श्चि‍त अवधि ‍के लि‍ए प्राप्त की गयी हो और इसमें आवर्ती/संचयी/वार्षि‍की/पुन र्नि‍वेश जमाराशि‍यां, नकदी प्रमाण पत्र और इसी प्रकार की अन्य जमा राशि‍यां शामि‍ल होंगी;

(b) यदि अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, तो अन्य सभी अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, अन्य किसी सांविधिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन, जो भी लागू हो, में दिए गए हों, अथवा जैसा वाणिज्यिक वार्तालाप में प्रयुक्त होता हो।

अध्याय - II
सामान्य दिशानिर्देश

4. ब्याज दर ढांचा

सहकारी बैंक अपने देशी, साधारण अनि‍वासी (एनआरओ), अनि‍वासी (बाह्य) खातों (एनआरई) और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (बैंक) योजना [एफसीएनआर (बी)] (चालू खाता जमाराशियों को छोड़कर) में उनके द्वारा स्वीकार अथवा नवीकृत की गई जमाराशि‍यों पर इन निदेशों में विनि‍र्दि‍ष्ट नियम एवं शर्तों पर ब्याज अदा करेंगे:

(a) जमाराशि पर ब्याज दर के लिए निदेशक बोर्ड या बोर्ड की कोई अन्य समिति, जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों, द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यापक नीति होगी।

(b) सभी शाखाओं और सभी ग्राहकों के लिए ब्याज दरें समान होंगी और बैंक के किसी भी कार्यालय में एक ही दिन स्वीकृत किए गए एक ही राशि की दो जमाराशियों पर अदा ब्याज के मामले में कोई अंतर नहीं होगा।

(c) जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्याज की दरें पूर्णत: पहले से प्रकट की गई बिलकुल ब्याज दर अनुसूची के अनुसार होंगी।

(d) ब्याज दरों पर जमाकर्ता और सहकारी बैंक के बीच किसी मोल-भाव के अधीन नहीं होंगी।

(e) प्रस्तावित ब्याज दरें उपयुक्त, एक समान, पारदर्शी और जब-जैसे अपेक्षित हो, पर्यवेक्षी समीक्षा/ जांच के लिए उपलब्ध होंगी।

(f) जमाराशि पर ब्याज के भुगतान से संबंधित सभी लेनदेन रुपया जमाराशि के लिए निकटतम रुपए तक और एफसीएनआर(बी) जमाराशि में दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किए जाएंगे।

(g) रविवार/अवकाश/गैर कारोबारी कार्य दि‍वस को परिपक्व होनेवाली जमाराशि‍ पर ब्याज का भुगतान

  1. यदि कोई मीयादी जमाराशि रविवार/अवकाश/गैर कारोबारी कार्य दि‍वस को भुगतान के लिए परिपक्व होती है तो सहकारी बैंक को जमाराशि की विनिर्दिष्ट मीयाद के समाप्त होने की तारीख और जिस कार्यदिवस को जमाराशि का भुगतान किया जाना है, उसके बीच में पड़ने वाले रविवार/अवकाश/गैर कारोबारी कार्य दि‍वस के लिए आरंभिक मूल धन जमाराशि ‍पर मूल संविदा दर पर ब्याज अदा करना होगा।

  2. पुनर्नि‍वेश जमाराशि‍यों तथा आवर्ती जमाराशि‍यों के मामले में सहकारी बैंकों को बीच में पड़ने वाले गैर कारोबारी कार्य दि‍वस के लि‍ए परि‍पक्वता मूल्य पर ब्याज अदा करना होगा।

अध्याय - III
देशी रुपया जमाराशियां

5. देशी चालू खाते पर ब्याज दर

चालू खाते में रखी गई जमाराशियों पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

बशर्ते कि किसी मृत जमाकर्ता व्यक्ति या एकल स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान के नाम पर चालू खाते में शेष राशि पर ब्याज जमाकर्ता की मृत्यु की तिथि से दावेदार/रों को चुकौती करने की तिथि तक भुगतान तिथि को बचत खाता पर लागू ब्याज दर के हिसाब से देय होगा।

6. देशी बचत जमाराशियों पर ब्याज दर

इन निदेशों के धारा 4 में दी गई शर्तों के अतिरिक्त, देशी रुपया बचत जमाराशि पर ब्याज निम्नलिखित के अधीन होगा:

देशी रुपया बचत जमाराशि पर ब्याज अदायगी की गणना दैनि‍क गुणनफल के आधार पर निम्नलिखित रूप में की जाएगी:

(a) एक लाख रुपये तक के शेष पर एक समान ब्याज दर निर्धारित की जाएगी यद्यपि इस सीमा के भीतर खाते में राशि कुछ भी हो।

(b) दिन-की-समाप्ति के समय एक लाख रुपये से अधिक बचत बैंक शेष के लिए विभेदक ब्याज दरें प्रदान की जा सकती हैं।

7. देशी मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें

(a) इन निदेशों के धारा 4 में दी गई शर्तों के अतिरिक्त, मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर में विभेद केवल निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक कारणों से होंगे:

i) जमाराशियों की अवधि

सहकारी बैंकों को जमाराशियों की परिपक्वता/अवधितय करने की स्वतंत्रता होगी। बशर्ते कि जमाराशि की न्यूनतम अवधि सात दिन होगी।

ii) जमाराशि का आकार

विभेदक ब्याज दर सिर्फ थोक जमाराशियों पर दी जा सकेगी।

बशर्ते कि विभेदक ब्याज दरें बैंक मीयादी जमाराशि योजना, 2006 के आधार पर बनाई गई जमाराशि योजनाओं पर लागू नहीं होंगी।

iii) अवधिपूर्व आहरण के विकल्प की अनुपलब्धता

सहकारी बैंक अवधिपूर्व आहरण के विकल्प के बिना भी मीयादी जमाराशियां प्रस्तावित करने के लिए स्वतन्त्र होंगे,

बशर्ते कि व्यक्तियों (एकल अथवा संयुक्त रूप से धारित) तथा हिंदू अविभक्त परिवारों से रुपये एक करोड़ और उससे कम राशि के लिए स्वीकार की गई सभी सावधि जमाराशियों में समय से पहले आहरण  की सुविधा होगी।

(b) अवधिपूर्व आहरण पर ब्याज का भुगतान:

अवधि से पहले आहरित की गई मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर निम्नानुसार होगी:

i) ब्याज उसी दर पर दिया जाएगा, जो जमाखाते की राशि और सहकारी बैंक द्वारा उसे रखे जाने की अवधि के अनुसार उस पर लागू होती हो, न कि संविदा दर पर।

ii) जहां जमाराशि का अवधिपूर्व आहरण खंड 7(ए)(i) में निर्दिष्ट न्यूनतम अवधि से पहले कर लिया गया हो, वहां कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

8. देशी जमाराशियों पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान

(a) सहकारी बैंक अपने वि‍वेकानुसार, बैंक के स्टाफ और उनके अपने विशिष्ट असोशिएशन जो सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक साथ-साथ मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करते है तथा सहकारी बैंक से नियमित वेतन प्राप्त करते है, के लिए बचत या मीयादी जमाराशि पर अपनी अनुसूची में उल्लिखित ब्याज दर से एक प्रति‍शत वार्षि‍क अति‍रि‍क्त ब्याज नि‍म्नलि‍खि‍त शर्तों के अधीन दे सकता है:

i) अति‍रि‍क्त ब्याज केवल उस समय तक देय होगा जब तक व्यक्ति ‍उसके लि‍ए पात्र होत था उसके इस प्रकार पात्र न रहने की स्थि‍ति‍ में, मीयादी जमा खाते की परि‍पक्वता तक ही अति‍रि‍क्त ब्याज देय होगा।

ii) समामेलन की योजना के अनुसरण में लि‍ये गये कर्मचारि‍यों के मामले में अति‍रि‍क्त ब्याज तभी देय होगा जब अति‍रि‍क्त ब्याज सहि‍त संवि‍दा दर पर ब्याज उस दर से अधि‍क न हो जो सहकारी बैंक द्वारा ऐसे कर्मचारि‍यों को मूलत: नि‍योजि‍त कि‍ये जाने पर दि‍या जा सकता था।

iii) दूसरे बैंक से प्रति‍नि‍युक्ति ‍पर लि‍ये गये कर्मचारि‍यों के मामले में, जि‍स सहकारी बैंक से उन्हें प्रति‍नि‍युक्त कि‍या गया है वह प्रति‍नि‍युक्ति ‍की अवधि ‍के दौरान उसके पास खोले गये बचत अथवा मीयादी जमा खाते पर अति‍रि‍क्त ब्याज दे सकता है।

iv) नि‍श्चि‍त अवधि ‍के लि‍ए प्रति‍नि‍युक्ति ‍पर या नि‍श्चि‍त अवधि ‍की संवि‍दा पर लि‍ये गये व्यक्ति‍यों के मामले में उक्त लाभ प्रति‍नि‍युक्ति‍ ‍अथवा संवि‍दा, जैसी भी स्थि‍ति ‍हो, की अवधि समाप्त होने पर मि‍लना बंद हो जायेगा।

v) जि‍न बैंक कर्मचारी संघों जिसमें सहकारी बैंक के कर्मचारी प्रत्यक्ष सदस्य न हों, वे अति‍रि‍क्त ब्याज के लि‍ए पात्र नहीं होंगे।

vi) निम्नलिखित जमाराशियों पर अतिरिक्त ब्याज संबंधि‍त जमाकर्ता से यह घोषणा पत्र लेने के बाद किया जा सकता है कि‍ ऐसे खाते में जमा की गयी अथवा समय-समय पर जमा की जाने वाली धन राशि ‍जमाकर्ता की ही है:

  1. सहकारी बैंक के स्टाफ-सदस्य या सेवा नि‍वृत्त स्टाफ सदस्य के नाम पर एकल या उसके परि‍वार के कि‍सी सदस्य अथवा सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से खोले गये खाते; या

  2. सहकारी बैंक के मृत स्टाफ सदस्य अथवा सेवानि‍वृत्त मृत स्टाफ सदस्य की पत्नी/पति‍ के नाम पर खोले गये खाते; और

  3. कि‍सी ऐसे संघ अथवा नि‍धि ‍के नाम पर खोले गये खाते, जि‍नके सदस्य सहकारी बैंक के कर्मचारी हो;

(b) सहकारी बैंक अपने विवेकानुसार वि‍शेष रूप से नि‍वासी भारतीय वरि‍ष्ठ नागरि‍कों के लि‍ए मीयादी जमा योजनाएं बनायेंगे जि‍नमें कि‍सी भी राशि की सामान्य जमाराशि‍यों के मुकाबले उच्चतर और नि‍श्चि‍त ब्याज दरें दी जाएं।

बशर्ते कि यह सुविधा हिंदूअवि‍भक्त परि‍वार या उसकेकर्ता के नाम पर खुले मीयादी जमाखाते पर नहीं दी जाएगी, भले ही कर्ता निवासी भारतीय वरि‍ष्ठ नागरि‍क हो।

(c) सहकारी बैंक अपने विवेकानुसार अपने सेवा नि‍वृत्त स्टाफ सदस्यों को, जो कि ‍वरि‍ष्ठ नागरि‍क हैं, बैंक के स्टाफ सदस्य होने के नाते उनको देय अति‍रि‍क्त ब्याज के अति‍रि‍क्त वरि‍ष्ठ नागरि‍कों को स्वीकार्य उच्चतर ब्याज दरों का लाभ दें।

9. अतिदेय देशी जमाराशियों पर ब्याज

  1. अतिदेय मीयादी जमाराशियों के नवीकरण पर अदा की जाने वाली ब्याज दर इन निदेशों की धारा 4 में निर्धारित व्यवस्था के अधीन होगी।

  2. यदि‍ मीयादी जमाराशि‍ परि‍पक्व हो जाती है और उसकी राशि ‍अदत्त रहती है तो सहकारी बैंक के पास अदावी राशि‍ पर बचत बैंक खाता या संविदागत ब्याज दर, जो भी कम हो के अनुसार लागू ब्याज देय होगा।

10. अस्थिर दर वाली देशी मीयादी जमाराशियां

अस्थिर दर वाली देशी मीयादी जमाराशियों को प्रत्यक्ष निगरानी योग्य और पारदर्शी बाजार-आधारित बाह्य बेंचमार्क से जोड़ा जाएगा।

11. देशी बचत जमाराशियों पर ब्याज भुगतान की आवधिकता

(a) बचत जमाराशि पर ब्याज तिमाही या इससे अधिक अंतराल पर जमा किया जाए।

(b) बचतबैंक खातों पर, प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा अवरोधित किए खातों सहित, ब्याज नि‍यमि‍त आधार पर जमा किया जाएगा, यद्यपि खाते के परिचालन की स्थिति कुछ भी हो।

12. मृत जमाकर्ता के देशी जमा खाते पर देय ब्याज

किसी मृत एकल जमाकर्ता अथवा दो या दो से अधिक संयुक्त जमाकर्ताओं, जिनमें से एक जमाकर्ता की मृत्यु हो गई हो, की परिपक्व जमाराशियों पर ब्याजदर इन निदेशों के धारा 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।

13. देशी मीयादी जमाराशियों के अवधि-पूर्व आहरण पर दंड

(a) मीयादी जमाराशियों के अवधि-पूर्व आहरण पर दंड के लिए निदेशक बोर्ड या बोर्ड की कोई अन्य समिति, जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों, द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति होगी।

(b) बैंक जमाराशि स्वीकार करते समय ही दंड के घटकों के बारे में ग्राहकों को स्पष्ट रूप से सूचित करेंगे। सूचित न किए जाने पर दंड नहीं लिया जाएगा।

(c) मृत जमाकर्ताओं के मीयादी जमाखाते के दावेदार या संयुक्त जमाकर्ताओं के अनुरोध पर मीयादी जमाखाते की राशि को बांटने के अनुरोध की स्थिति में, मीयादी जमाखाते के अवधि-पूर्व आहरण के संबंध में दंड नहीं लिया जाएगा, यदि जमाखाते की समग्र राशि और अवधि में कोई परिवर्तन न आया हो।

अध्याय – IV
अनिवासियों की रुपया जमाराशि

अनिवासी (वाह्य) रूपया (एनआरई) जमाराशि तथा अनिवासी साधारण (एनआरओ) जमाराशि के तहत केवल उन सहकारी बैंकों द्वारा अनिवासी जमाराशियां स्वीकार किया जाएगा जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किया गया है।

14. रुपया जमाराशि- अनिवासी पर ब्याज दर

अनिवासी बाह्य(एनआरई)/ अनिवासी सामान्य (एनआरओ) जमाराशि योजना के अंतर्गत स्वीकृत या नवीकृत जमाराशि पर ब्याज निम्नलिखित पैरा में विनिर्दिष्ट नियम और शर्तों के अधीन होंगे:

(a) ब्याज दर इन निदेशों की धारा 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।

(b) अनिवासी बाह्य(एनआरई)/ अनिवासी सामान्य (एनआरओ) जमाराशि के अंतर्गत बचत जमाराशि पर ब्याज दर इन निदेशों की धारा 6 के अनुसार होगी।

(c) अनिवासी बाह्य(एनआरई)/ अनिवासी सामान्य (एनआरओ) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर में विभेद केवल निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक कारणों से होंगे:

i) जमाराशियों की अवधि:

सहकारी बैंकों को जमाराशियों की परिपक्वता/अवधितय करने की स्वतंत्रता होगी। बशर्ते कि अनिवासी बाह्य(एनआरई) मीयादी जमाराशि की न्यूनतम अवधि एक वर्ष और सामान्य अनिवासी (एनआरओ) मीयादी जमाराशि की न्यूनतम अवधि सात दिन होगी।

ii) जमाराशि का आकार

विभेदक ब्याज दर का प्रस्ताव केवल थोक जमाराशियों पर किया जाएगा।

iii) समय से पहले आहरण के विकल्प की अनुपलब्धता

सहकारी बैंकों को समय से पहले आहरण  के विकल्प के बिना एनआरई/एनआरओ सावधि जमाराशियों की पेशकश करने की स्वतंत्रता होगी, बशर्ते कि रुपये एक करोड़ और उससे कम की राशि के लिए व्यक्तियों (अकेले या संयुक्त रूप से धारित) से स्वीकार किए गए सभी एनआरई/एनआरओ सावधि जमाराशियों में समय से पहले आहरण  की सुविधा होगी।

(d) एनआरई और एनआरओ जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरें उन ब्याज दरों से अधिक नहीं होंगी जो सहकारी बैंकों द्वारा तुलनीय देशी रुपया जमाराशियों पर दी जाती हैं।

(e) सहकारी बैंक के स्टाफ सदस्यों या वरिष्ठ नागरिक होने के कारण जमाराशियों पर दी जाने वाली अतिरिक्त ब्याज दर एनआरई और एनआरओ जमाराशियों पर नहीं दिया जाएगा।

(f) बचत खातों पर ब्याज तिमाही अथवा उससे अधिक समय अंतराल पर जमा किया जाएगा।

(g) यदि कोई एनआरई खाता धारक, भारत वापस आने के तुरंत बाद, एनआरई मीयादी जमाराशि को निवासी विदेशी मुद्रा खाते (आरएफसी) में बदलने का अनुरोध करता है तो उस पर ब्याज इस प्रकार अदा किया जाएगा:

  1. यदि एनआरई जमाखाता न्यूनतम एक साल तक नहीं चला है, तो दी जाने वाली ब्याज दर उस ब्याज दर से अधिक नहीं होगी जो आरएफसी खाते में रखी गई बचत जमाराशि पर दी जाती है।

  2. अन्य सभी मामलों में, ब्याज संविदा दर पर देय होगा।

15. ग्रहणाधिकार (लीन) पर प्रतिबंध

सहकारी बैंक एनआरई बचत खाते पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कोई ग्रहणाधिकार नहीं रखेंगे।

16. एनआरई जमाराशि के अवधि-पूर्व आहरण पर दंड

एनआरई मीयादी जमाराशियों के अवधि-पूर्व आहरण पर दंड के लिए निदेशक बोर्ड या बोर्ड की कोई अन्य समिति, जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों, द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति होगी, जो निम्नलिखित के अधीन होगी:

(a) जमाराशि स्वीकार करते समय ही दंड के घटकों के बारे में ग्राहकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा।

(b) एनआरई मीयादी जमाराशि को निवासी विदेशी मुद्रा खाते (आरएफसी) में बदलने के लिए किए गए अवधि-पूर्व आहरण पर दंड नहीं लिया जाएगा

(c) एनआरई जमाराशि को एफसीएनआर (बी) में और एफसीएनआर (बी) जमाराशि को एनआरई में बदलने के लिए किए गए अवधिपूर्व आहरण पर दंड लिया जाएगा।

17. मृत जमाकर्ता के एनआरई मीयादी जमाखाते पर देय ब्याज

यदि मृत जमाकर्ता के एनआरई मीयादी जमाखाते के दावाकर्ता नि‍वासी भारतीय हों तो अवधि‍पूर्णता पर जमाराशि ‍को देशी रुपया मीयादी जमाराशि माना जाएगा और आगे की अवधि‍ के लि‍ए समान परिपक्वता अवधि‍ वाली देशी जमाराशि ‍पर लागू दर से ब्याज दि‍या जाएगा।

अध्याय – V
विदेशी मुद्रा जमाराशियां

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) योजना के तहत विदेशी मुद्रा जमाराशियों को केवल अनुसूचित सहकारी बैंक (प्राधिकृत व्यापारी –वर्ग ।) द्वारा ही स्वीकार किया जाना चाहिए।

18. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) योजना

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत या नवीकृत जमाराशि पर ब्याज निम्नलिखित पैराग्राफ़ों में विनिर्दिष्ट किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार होंगे:

(a) ब्याज दर इन निदेशों की धारा 4 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।

(b) एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरों में अंतर केवल निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक कारणों से होंगे:

i) जमाराशि की अवधि

एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों की परिपक्वता अवधि निम्नानुसार होगी:

  1. एक वर्ष या अधिक लेकिन दो वर्ष से कम

  2. दो वर्ष या अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम

  3. तीन वर्ष या अधिक लेकिन चार वर्ष से कम

  4. चार वर्ष या अधिक लेकिन पाँच वर्ष से कम

  5. केवल पाँच वर्ष

बशर्ते कि कोई भी अनुचित सहकारी बैंक (प्राधिकृत व्यापारी) पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिए एफसीएनआर (बी) जमाराशि स्वीकृत या नवीकृत नहीं करेगा और एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत आवर्ती जमाराशियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

ii) जमाराशि का आकार

अनुसूचित सहकारी बैंक (प्राधिकृत व्यापारी) अपने विवेकानुसार ऐसी मुद्रा-वार न्यूनतम राशि निश्चित करें, जिसपर विभेदक ब्याज दरें दी जा सकती है।

(c) विभेदक ब्याज दरें वाली जमाराशि सहित सभी जमाराशियों पर ब्याज दरें नीचे 18(g) में विनिर्दिष्ट समग्र अधिकतम सीमा के अधीन होंगी।

(d) अस्थिर दर वाली जमाराशियों पर ब्याज संबंधित मुद्रा/ परिपक्वता के लिए स्वैप दर की उच्चतम सीमा अदा किया जाएगा और स्थिर दर वाली जमाराशि पर ब्याज संबंधित मुद्रा के लिए एक दिवसीय वैकल्पिक संदर्भ दर1 / परिपक्वता की उच्चतम सीमा के भीतर अदा किया जाएगा।

(e) सभी अस्थिर दर वाली जमाराशियों के लिए ब्याज पुनर्निर्धारण अवधि छः महीने होगी।

(f) पिछले महीने के अंतिम कार्यदिवस पर संबंधित मुद्रा के लिए एक दिवसीय वैकल्पिक संदर्भ दर1 / स्वैप दर के आधार पर अगले महीने में प्रभावी ब्याज दरों की उच्चतम सीमा दर निर्धारित की जाएगी।

(g) एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा इस प्रकार होगी:

जमाराशि की अवधि उच्चतम सीमादर
1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से कम तक संबंधित मुद्रा के लिए एक दिवसीय वैकल्पिक संदर्भ दर1 /स्वैप दर और 250 का आधार अंक
3 वर्ष से ऊपर और 5 वर्ष तक संबंधित मुद्रा के लिए एक दिवसीय वैकल्पिक संदर्भ दर1 /स्वैप दर और 350 का आधार अंक

(h) फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा उद्धृत /प्रदर्शित संबंधित मुद्रा के लिए एक दिवसीय वैकल्पिक संदर्भ दर1 /स्वैप दरें एफसीएनआर(बी) जमाखातों पर ब्याज की गणना के लिए संदर्भ के तौर पर प्रयोग की जाएंगी।

19. एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज की गणना की विधि

(a) योजना के अंतर्गत स्वीकार की गयी जमाराशियों पर ब्याज की अदायगी वर्ष में 360 दिन के आधार पर की जाएगी।

(b) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों पर ब्याज की गणना और उसका भुगतान प्रत्येक 180 दिन के अंतराल पर तथा उसके बाद शेष वास्तविक दिनों के लिए किया जाएगा,

बशर्ते कि, चक्रवृद्धि प्रभाव सहित अवधिपूर्णता पर ब्याज प्राप्त करने का विकल्प जमाकर्ता के पास होगा।

20. एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के नवीकरण पर ब्याज की गणना

एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के नवीकरण पर ब्याज की गणनानिम्नवत की जाएगी:

(a) यदि परिपक्वता की तिथि से नवीकरण की तिथि तक (दोनों दिन शामिल करते हुए) अवधि 14 दिनों से अधिक न हो तो इस प्रकार नवीकृत जमाराशि पर देय ब्याज दर नवीकरण की अवधि के लिए वह उपयुक्त दर होनी चाहिए जो परिपक्वता की तारीख को अथवा जमाकर्ता द्वारा नवीकरण की मांग की तारीख को, जो भी कम हो, लागू होगा।

(b) नवीकरण के अन्य सभी मामलों में, अतिदेय अवधि के लिए नवीकृत राशि पर ब्याज दरों का निर्धार्ण इसे नया मीयादी जमाखाता मानते हुए की जाएगी।

(c) यदि, नवीकरण के बाद जमाराशि का आहरण योजना के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम अवधि पूरी होने के पहलेकर लिया जाता है, तो बैंकों को अपने विवेकानुसार अतिदेय अवधि अर्थात परिपक्वता की मूल तिथि के बाद की अवधि के लिए अदा किये गये ब्याज की वसूली कर सकते हैं।

21. मृत एफसीएनआर(बी) जमाकर्ता की जमाराशि पर देय ब्याज

अनुसूचित सहकारी बैंक (प्राधिकृत व्यापारी) किसी मृत एकल जमाकर्ता अथवा दो या दो से अधिक संयुक्त जमाकर्ताओं, जिनमें से एक जमाकर्ता की मृत्यु हो गई हो, के नाम पर रखी मीयादी जमाराशियों पर निम्नवत ब्याज दी जाए:-

(a) यदि ब्याज जमाराशि की परिपक्वता पर दिया जा रहा है तो संविदागत दर से दिया जाएगा;

(b) यदि परिपक्वता के पहले जमाराशि की अदायगी का दावा किया जाता है तो ब्याज संविदागत दर से नहीं बल्कि उस दर से लगाया जाएगा जो सहकारी बैंक के पास जमाराशि रखने की अवधि के लिए लागू होगा तथा पूर्व-भुगतान के लिए कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।

(c) यदि जमाराशि की परिपक्वता की तारीख के पहले जमाकर्ता की मृत्यु होने किंतु परिपक्वता की तारीख के बाद जमाराशि का दावा किया जाता है तो बैंक परिपक्वता की तारीख तक संविदागत दर पर ब्याज अदा करेगा तथा इसके बाद परिपक्वता की तारीख के बाद अदायगी की तारीख तक की अवधि के लिए परिपक्वता की तारीख को लागू दर पर साधारण ब्याज अदा किया जाएगा।

(d) जमाराशि की परिपक्वता की तारीख के बाद जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में बैंक को परिपक्वता की तारीख से अदायगी की तारीख तक परिपक्वता की तारीख को निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाता योजना के अधीन धारित बचत जमाराशियों पर लागू ब्याज अदा करना होगा।

(e) दावेदारों के निवासी होने की स्थिति में, परिपक्वता पर देय राशि परिपक्वता की तिथि को भारतीय रुपयों में परिवर्तित की जाएगी और बाद की अवधि के लिए ब्याज इसी परिपक्वता अवधि की देशी मीयादी जमाराशि पर लागू दर पर अदा किया जाएगा।

22. भारत लौटने पर अनिवासी भारतीयों की एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज की अदायगी

अनुसूचित सहकारी बैंक (प्राधिकृत व्यापारी) अपने विवेकानुसार, भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए लौटने वाले भारतीय राष्ट्रीयता/ मूल के व्यक्तियों के आवेदन परउनकी एफसीएनआर(बी) जमाराशि को संविदागत ब्याज दर पर परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते कि:

(a) एफसीएनआर(बी) खाते पर लागू ब्याज दरजारी रहेगी।

(b) एसी जमाराशियों को खाता धारक के भारत लौटने की तारीख से निवासी जमाराशियों के रूप में माना जाएगा।

(c) खाताधारक के विकल्प पर विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों को परिपक्वहोने पर निवासी रुपया जमाराशि खाते या आरएफसी खाते में (यदि पात्र हो तो) परिवर्तित किया जाएगा।

(d) नयी जमाराशि (रुपया खाता या आरएफसी खाता) पर ब्याज की दर ऐसे जमा खाते के लिए लागू संबंधित दर होगी।

23. भारत लौटने पर अनिवासी भारतीयों की एफसीएनआर (बी) जमाराशियोंका आरएफसी खातों/ निवासी रूपया खातों में परिवर्तन- ब्याज की अदायगी

इन निदेशों की धारा 4 में दी गई शर्तों के अधीन, अनुसूचित सहकारी बैंक (प्राधिकृत व्यापारी) एफसीएनआर(बी) खाते के आरएफसी/ निवासी रुपया खाते में परिवर्तन के समय ब्याज अदा करेंगे, यद्यपिउस खाते द्वाराधारा 18(बी)(i) में उल्लिखित न्यूनतम परिपक्वता अवधि पूरी न की हो।

बशर्ते कि ब्याज दर आरएफसी खाता योजना के अंतर्गत धारित बचत बैंक जमाराशियों पर देय दर से अधिक न हो।

24. जमाराशियों का अवधि-पूर्व आहरण

(a) अनुसूचित सहकारी बैंक (प्राधिकृत व्यापारी) जमाकर्ता के अनुरोध पर एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत जमाराशियों के अवधि-पूर्व आहरण की अनुमति दें।

(b) यदि एफसीएनआर(बी) खातों का समय-पूर्व आहरण 18(बी)(i) में उल्लिखित न्यूनतम परिपक्वता अवधिसे पहले कर लिया जाता है तो कोई ब्याज देय नहीं होगा।

25. जमाराशियों के अवधि-पूर्व आहरण पर दंड

एफसीएनआर(बी) मीयादी जमाराशियों के अवधि-पूर्व आहरण पर दंड के लिए निदेशक बोर्ड या बोर्ड की कोई अन्य समिति, जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों, द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति होगी, जो निम्नलिखित के अधीन होगी:

(a) जमाराशि स्वीकार करते समय ही दंड के घटकों के बारे में ग्राहकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा। यदि यह जानकारी नहीं दी गयी है तो समय-पूर्व आहरण के फलस्वरूप होनेवाली विनिमय संबंधी हानि का वहन बैंकों को करना होगा।

(b) एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के अवधि-पूर्व आहरण पर दंड लिया जाएगा,

  1. जब जमाकर्ता भारत में स्थाई निवास के लिए वापस लौटा हो।

  2. एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के एनआरई जमाराशियों में परिवर्तन या इसके विपरित परिवर्तन पर।

(c) मीयादी जमाखाते के दावेदार/रों के अनुरोध पर मीयादी जमाखाते की राशि को बांटने पर, मीयादी जमाखाते के अवधि-पूर्व आहरण का दंड नहीं लिया जाएगा, यदि जमाखाते की समग्र राशि और अवधि में कोई परिवर्तन न आया हो।

(d) अनुसूचित सहकारी बैंक (प्राधिकृत व्यापारी) अपने विवेकानुसार एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के अवधि-पूर्व आहरण के मामले में अदला-बदली (स्वैप) संबंधी लागत की वसूली के लिए भी दंड लगाएंगे।

(e) अनिवासी भारतीयों के भारत वापस आने पर एफसीएनआर(बी) मीयादी जमाराशि को निवासी विदेशी मुद्रा खाते (आरएफसी) में अवधि-पूर्व परिवर्तन पर दंड नहीं लिया जाएगा।

26. निवासी विदेशी मुद्रा खाता योजना

अनुसूचित सहकारी बैंक (प्राधिकृत व्यापारी) को निवासी विदेशी मुद्रा खाता योजना के अंतर्गत उनके द्वारा स्वीकृत या नवीकृत जमाराशियोंपर ब्याज दर तय करने की स्वतन्त्रता होगी, जो निदेशक बोर्ड या बोर्ड की कोई अन्य समिति, जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों, द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति के अनुरूप होगी।

अध्याय – VI
प्रतिबंध और छूट

27. प्रतिबंध

सहकारी बैंक निम्नलिखित कार्य नहीं करेंगे:

(a) निम्नलिखित के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना के अंतर्गत जुटायी गयी जमाराशियों पर पारिश्रमिक या शुल्क या कमीशन या दलाली या प्रोत्साहन अदा नहीं करेंगे:

  1. किसी विशेष योजना के अंतर्गत घर-घर जाकर जमाराशि संग्रह करने वाले एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन

  2. व्यवसाय सुविधा प्रदाता या व्यवसाय प्रतिनिधि को दिया जाने वाला पारिश्रमिक।

  3. स्टाफ सदस्यों को मंजूर किया गया प्रोत्साहन जिसे समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(b) जमाराशि‍यां जुटाने के लि‍ए पुरस्कार/लॉटरी/मुफ्तयात्राएं (भारत और/या वि‍देश की) आदि तथा अन्य कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

(c) कोई बैंक मौज़ूदा/संभावि‍त ऋणकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति‍ हेतु एजेंटों/तीसरी पार्टी के माध्यम से संसाधन जुटाने या जमाराशि‍यां जुटाने के लिए बि‍चौलि‍यों को ऋण प्रदान करने की अनैति‍क प्रथाएं नहीं अपनायेगा।

(d) मीयादी जमाराशि‍यों पर कि‍सी अवधि‍ वि‍शेष के लि‍ए सहकारी बैंक द्वारा दि‍ये जाने वाले वास्तवि‍क साधारण ब्याज दर का उल्लेख कि‍ये बि‍ना केवल चक्रवृद्धि प्रति‍फल को ही रेखांकित कर जनता से जमाराशि‍यां मांगने के लि‍ए वि‍ज्ञापन/साहि‍त्य प्रकाशि‍त नहीं करेगा। जमाराशि‍ की अवधि‍ के लि‍ए वार्षि‍क साधारण ब्याज दर हर हालत में बतायी जानी चाहि‍ए।

(e) चालू खाते को छोड़कर अन्य किसी खाते में ब्याज मुक्त जमाराशि ‍स्वीकार नहीं करेगा या परोक्ष रूप से प्रतिफल अदा नहीं करेगा।

(f) नि‍जी वि‍त्त पोषकों अथवा अनि‍गमि‍त नि‍कायों से या उनके कहने पर उनसे कि‍सी ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत जमाराशि‍यां स्वीकार नहीं करेगा, जि‍नसे नि‍जी वि‍त्तपोषकों के ग्राहक/कों के पक्ष में जमार सीद/रसीदें जारी होती हों अथवा जमाराशि‍ की अवधि‍ पूरी होने पर ऐसी जमाराशि‍यां प्राप्त करने वाले ऐसे ग्राहकों के लि‍ए मुख्तार नामे, नामन या अन्य किसी तरीके से प्राधि‍कार दि‍या जाये।

(g) अन्य बैंकों के पास रखी मीयादी जमाखाते के आधार पर अग्रिम नहीं देगा।

(h) व्यक्तियों, अविभक्त हिन्दू परिवार के कर्ता और अनुसूची - I में दी गई संस्थाओं/एजेंसियों के अलावा अपने कार्यों के निष्पादन के लिए बजटीय आवंटन के आधार पर सरकारी विभागों/निकायों/नगर निगमों या नगर समितियों/पंचायत समितियों/राज्य आवास बोर्ड/जल और सीवरेज/ड्रेनेज बोर्ड/राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम/सोसायटियां/महानगर विकास प्राधिकरण/राज्य/जिला स्तरीय आवास सहकारी समितियां, आदि या कोई राजनीतिक दल या कोई व्यापार/व्यवसाय या पेशेवर संस्था, चाहे ऐसी संस्था मालिकाना हो या साझेदारी फर्म या कंपनी या एसोसिएशन अथवा किसी इकाई के नाम बचत खाता नहीं खोल सकता।

स्पष्टीकरण

इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'राजनीतिक दल' का अर्थ है, ‘भारत के नागरिकों का एक संघ या निकाय, जो चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत माना जाता है, जो फिलहाल लागू है।

(i) जमाकर्ताओं के परामर्श से धर्मार्थ प्रयोजनों में उपयोग किए जाने हेतु किसी निधि का निर्माण नहीं करेगा।

28. छूट

उपर्युक्त पैरा में दिए गए प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(a) सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत की गई ऐसी जमाराशि:

  1. जो उधारदाता और उधारकर्ता दोनों के रूप में कॉल/नोटि‍स/मीयादी मुद्रा बाजार में सहभागी होने के लि‍ए अनुमति‍ प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त हो।

  2. जिसके लिए सहकारी बैंक ने सहभागिता प्रमाणपत्र जारी किया हो;

(b) बाह्य केन्द्रों के लि‍खतों यथा चेकों, ड्राफ्टों, बि‍लों, टेलीग्राफि‍क/मेल अंतरणों आदि‍ की वि‍लंबि‍त वसूली पर ब्याज का भुगतान।

अनुसूची - I

(1) प्राथमि‍क कृषि ऋण समि‍ति‍ जि‍सका वि‍त्तपोषण सहकारी बैंक द्वारा कि‍या जा रहा हो।
(2) खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड।
(3) कृषि ‍उपज वि‍पणन समि‍ति‍यां।
(4) समि‍ति ‍पंजीकरण अधि‍नि‍यम, 1860 अथवा राज्य या कि‍सी संघ शासि‍त क्षेत्र में लागू तदनुरूपी कि‍सी वि‍धि ‍के अंतर्गत पंजीकृत समि‍ति‍यां।
(5) कंपनी अधि‍नि‍यम, 1956 द्वारा नि‍यंत्रि‍त ऐसी कंपनि‍यां जि‍न्हें उक्त अधि‍नि‍यम की धारा 25 के अंतर्गत अथवा भारतीय कंपनी अधि‍नि‍यम, 1913 के तदनुरूपी धारा के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लाइसेंस दि‍या गया है और जि‍न्हें उनके नामों में "लि‍मि‍टेड" अथवा "प्राइवेटलि‍मि‍टेड" शब्द जोड़ने की अनुमति‍ दी गयी है।
(6) धारा 27 (एच) में उल्लि‍खि‍त संस्थाओं को छोड़कर अन्य संस्थाएं और जि‍नकी पूरी आय, आयकर अधि‍नि‍यम, 1961 के अंतर्गत आयकर चुकाने से मुक्त है।
(7) केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजि‍त वि‍भि‍न्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लि‍ए जारी अनुदानों/सहायकी (सब्सि‍डी) के मामले में सरकारी वि‍भाग/नि‍काय/एजेंसि‍यां, बशर्ते वे बचत बैंक खाता खोलने के लि‍ए संबंधि‍त केन्द्र/राज्य सरकार के वि‍भागों से प्राधि‍करण प्रस्तुत करें।
(8) ग्रामीण क्षेत्रों में महि‍लाओं और बच्चों का वि‍कास (डीडब्ल्यूसीआरए)।
(9) पंजीकृत या गैर-पंजीकृत ऐसे स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) जो अपने सदस्यों में बचत की आदत को बढ़ावा देनेके काम में लगे हैं।
(10) कृषकों के क्लब- वि‍कास स्वयं सेवी वाहि‍नी - वीवीवी।

अध्याय - VII
निरसन तथा अन्य प्रावधान

29. इन निदेशों को जारी करने के साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्रों में निहित अनुदेश/दिशानिर्देश निरसित किए जाते हैं:

A. देशी/एनआरओ/एनआरई खातों में रखे गए रूपये जमाराशियों पर ब्याज दरें से संबधित परिपत्रों की सूची

क्रम परिपत्र सं. तारीख विषय
1 आरपीसीडी.सं.आरएफ़.डीआईआर.445/डी.1-84/85 18.03.1985 ब्याज मुक्त जमाराशियाँ स्वीकार करना
2 यूबीडी.डीसी.21/V.I-85/86 02.09.1985 जमाराशियों पर ब्याज दरें पर निदेश
3 यूबीडी.सं.डीसी.101/V.1-88/89 27.03.1989 जमाराशियों पर ब्याज दरें
4 यूबीडी.सं.डीसी.9/V.1.89/90 31.07.1989 जमाराशियों पर ब्याज दरें–मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान
5 आरपीसीडी.सं.आरएफ़.बीसी.68/डी.1-90/91 01.01.1991 लेनदेन को निकटम रूपये में पूर्णाकिंत करना
6 यूबीडी.(पीसीबी)34/डीसी.V-1-90/91 16.01.1991 जमाराशियों पर ब्याज दरें
7 आरपीसीडी.सं.आरएफ़.डीआईआर.बीसी.36/डी.1-91/92 13.09.1991 जमाराशियों पर ब्याज दरें –मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान
8 आरपीसीडी.सं.आरएफ़.बीसी.15/डी.1(एफ़)-92/93 24.08.1992 विदेशी मुद्रा निवासी खाते- एफ़सीएनआर / एनआरई खाते में परिवर्तन के लिए दंड से छूट
9 यूबीडी(एसयूसी)74/DC.V.1(बी)/92-93 29.08.1992 विदेशी मुद्रा निवासी खाते- एफ़सीएनआर / एनआरई खाते में परिवर्तन के लिए दंड से छूट
10 आरपीसीडी.सं.डीआईआर.बीसी.108/07.38.01/93-94 02.03.1994 जमाराशियों पर ब्याज दरें
11 आरपीसीडी.सं.बीसी.84/07.38.01/95-96 09.02.1996 जमाराशि संग्रहण योजना- प्रोत्साहन का प्रस्ताव देना
12 यूबीडी.सं.डीएस.परि.(पीसीबी)43/13.01.00/95-96 15.02.1996 जमाराशि संग्रहण योजना- प्रोत्साहन का प्रस्ताव देना
13 यूबीडी.सं.डीएस.पीसीबी.डीआईआर.24/13.01.00/95-96 30.03.1996 जमाराशियों पर ब्याज दरें
14 आरपीसीडी.सं.बीसी.130/07.38.01/95-96 25.04.1996 अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीद (एफ़डीआर) पर अग्रिम
15 यूबीडी.सं.डीएस.पीसीबी.परि.65/13.01.00/95-96 31.05.1996 अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीद (एफ़डीआर) पर अग्रिम
16 आरपीसीडी.सं.डीआईआर.बीसी.110/07.38.01/96-97 05.03.1997 जमाराशियों पर ब्याज दरें
17 यूबीडी.सं.डीएसपी.डीआईआर.25/13.01.00/96-97 19.04.1997 जमाराशियों पर ब्याज दरें
18 यूबीडी.सं.डीएस.पीसीबी.परि.2/13.01.00/97-98 17.07.1997 जमाराशियों पर ब्याज दरें
19 यूबीडी.सं.डीएस.पीसीबी.परि.12/13.01.00/97-98 21.10.1997 जमाराशियों पर ब्याज दरें
20 यूबीडी.सं.डीएस.पीसीबी.परि.53/13.01.00/97-98 29.04.1998 जमाराशियों पर ब्याज दरें
21 आरपीसीडी.सं.आरएफ़.बीसी .39/07.02.08/98-99 04.12.1998 जमाराशियों पर ब्याज दरें
22 आरपीसीडी.सं.डीआईआर.बीसी.23ए/07.38.01/2000-01 06.10.2000 जमाराशियों पर ब्याज दरें
23 आरपीसीडी.सं.डीआईआर.बीसी.29/07.38.01/2000-01 17.10.2000 जमाराशियों पर ब्याज दरें
24 यूबीडी.सं.डीएस.डीआईआर.3/13.01.00/2000-01 03.01.2001 जमाराशियों पर ब्याज दरें
25 आरपीसीडी.केंका.सं.आरएफ़.डीआईआर.बीसी.65/07.38.01/2000-01 05.03.2001 मृत जमाकर्ताओं के मीयादी जमाराशि पर ब्याज का भुगतान
26 आरपीसीडी.सं.आरएफ़.डीआईआर.बीसी.76/07.38.01/2000-01 19.04.2001 जमाराशियों पर ब्याज दरें
27 आरपीसीडी.सं.आरएफ़.डीआईआर.बीसी.77/07.38.01/2000-01 19.04.2001 वर्ष 2001- 2002 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति- ब्याज दर नीति
28 यूबीडी.सं.डीएस.पीसीबी.परि.50/13/01.00/2000-2001 19.04.2001 वर्ष 2001- 2002 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति- ब्याज दर नीति
29 आरपीसीडी.सं.आरएफ़.बीसी .38/07.38.01/2002-03 29.10.2002 चालू खाता पर ब्याज
30 आरपीसीडी.आरएफ़.बीसी.सं.91बी/07.38.01/2002-03 29.04.2003 अनिवासी (बाह्य) रूपये खाते (एनआरई खाते) के तहत जमाराशियां
31 यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.परि.49/13.01.00/2002-03 29.04.2003 अनिवासी (बाह्य) रूपये (एनआरई) खाते योजना के तहत जमाराशियां
32 आरपीसीडी.केंका.आरएफ़.बीसी.सं.9/07.38.01/2003-04 17.07.2003 अनिवासी (बाह्य) रूपये खाते (एनआरई खाते) के तहत जमाराशियांपर ब्याज दर
33 यूबीडी.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.46/13.01.00/2003-04 17.04.2004 अनिवासी (बाह्य) रूपये खाते (एनआरई खाते) के तहत जमाराशियांपर ब्याज दर
34 आरपीसीडी.केंका.आरएफ़.बीसी.55/07.38.01/2004-05 01.11.2004 वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति विवरणी की मध्यावधि समीक्षा – देशी/ साधारण अनिवासी (एनआरओ) मीयादी जमाराशियों का समय सीमा कम करना
35 यूबीडी.सं.28/13.01.00/2004-05 01.11.2004 वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति विवरणी की मध्यावधि समीक्षा – देशी/ साधारण अनिवासी (एनआरओ) मीयादी जमाराशियों का समय सीमा कम करना
36 आरपीसीडी.केंका.बीसी.सं.31/07.38.01/2009-10 12.10.2009 बचत बैंक खाता पर दैनिक प्रतिफल आधार पर ब्याज का भुगतान
37 यूबीडी.पीसीबी.बीपीडी.परि.सं.48/13.01.000/2009-10 04.03.2010 बचत बैंक खाता पर दैनिक प्रतिफल आधार पर ब्याज का भुगतान
38 यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.13/13.01.000/2011-12 25.11.2011 बचत बैंक खाता जमाराशि ब्याज दर का अविनियमन
39 आरपीसीडी.केंका.आरसीबी.बीसी.सं.47/07.38.01/2011-12 26.12.2011 बचत बैंक खाता जमाराशि ब्याज दर का अविनियमन – दिशा निदेश
40 आरपीसीडी.केंका.आरसीबी.डीआईआर.बीसी.सं.49/07.38.01/2011-12 28.12.2011 अनिवासी (बाह्य) रूपये (एनआरई) जमाराशियां तथा साधारण अनिवासी (एनआरओ) खाते पर ब्याज दरों का अविनियमन
41 यूबीडी.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.16/13.01.000/2011-12 28.12.2011 अनिवासी (बाह्य) रूपये (एनआरई) जमाराशियां तथा साधारण अनिवासी (एनआरओ) खाते पर ब्याज दरों का अविनियमन
42 आरपीसीडी.केंका.आरसीबी.बीसी.डीआईआर.सं.15/07.38.01/2012-13 23.07.2012 साधारण अनिवासी (एनआरओ) तथा अनिवासी (बाह्य) (एनआरई) खाते की जमाराशियों पर ब्याज दरें

B. एफ़सीएनआर (बैंक) जमाराशियों पर ब्याज दरें से संबधित परिपत्रों की सूची

क्रम परिपत्र सं. तारीख विषय
1 आरपीसीडी.सं.डीआईआर.बीसी.85/07.38.04/96-97 16.12.1996 एफ़सीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज की गणना
2 यूबीडी.सं.डीएस.एडी.परि.6/13.02.00/97-98 20.02.1998 वापस आने वाले भारतीयों के एफ़सीएनआर (बी) खाते का आरएफ़सी खाता/ निवासी रूपये खाता में परिवर्तन
3 आरपीसीडी.सं.आरएफ़.बीसी.100/07.38.04/97-98 17.03.1998 वापस आने वाले भारतीयों के एफ़सीएनआर (बी) खाते का आरएफ़सी खाता/ निवासी रूपये खाता में परिवर्तन –ब्याज का भुगतान
4 आरपीसीडी.सं.डीआईआर.बीसी.111C/07.38.04/97-98 29.04.1998 विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) योजना – एफ़सीएनआर (बी) योजना में रखी गई जमाराशियों पर ब्याज दरें।
5 यूबीडी.सं.डीएस.डीआईआर.(एडी)15/13.02.00/97-98 29.04.1998 विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना के तहत रखी गई जमाराशियों पर ब्याज दरें
6 आरपीसीडी.सं.डीआईआर.बीसी.117/07.38.04/97-98 08.05.1998 एफ़सीएनआर(बी) जमाराशियों का समय-पूर्व आहरण – स्वैप शुल्क की वसूली
7 आरपीसीडी.सं.आरएफ़.डीआईआर.बीसी.15/07.38.04/99-2000 19.08.1999 विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना के तहत रखी गई जमाराशियों पर ब्याज दरें
8 आरपीसीडी.आरएफ़.सं.बीसी.16/07.38.04/99-2000 19.08.1999 विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना के तहत रखी गई जमाराशियों पर ब्याज दरें
9 यूबीडी.सं.डीएस.1/13.02.00/1999-2000 21.09.1999 विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना के तहत रखी गई जमाराशियों पर ब्याज दरें
10 आरपीसीडी.सं.आरएफ़.डीआईआर.बीसी.88बी/07.38.01/99-2000 27.04.2000 विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) योजना
11 यूबीडी.सं.डीएस.डीआईआर (एडी).9/13.02.00/1999-2000 27.04.2000 विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) योजना
12 आरपीसीडी.सं.डीआईआर.बीसी.23सी/07.38.04/2000-01 06.10.2000 विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) योजना
13 आरपीसीडी.केंका.सं.आरएफ़.डीआईआर.बीसी.66/07.38.04/2000-2001 05.03.2001 विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) योजना
14 यूबीडी.सं.एडी.डीआईआर.9/13/02.00/2000-2001 18.05.2001 विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) योजना
15 आरपीसीडी.केंका.आरएफ़.बीसी 54/07.38.01/2004-05 01.11.2004 वर्ष 2004-05 के वार्षिक नीति विवरणी का मध्यवर्ती समीक्षा – विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) एफ़सीएनआर (बी) खाते
16 आरपीसीडी.केंका.आरएफ़.बीसी.डीआईआर.सं.80/07.38.01/2006-07 26.04.2007 विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) योजना
17 यूबीडी.बीपीडी.एडी.परि.सं.7/13/01.000/2013-14 07.02.2014 एफ़सीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें
18 आरपीसीडी.केंका.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.87/03.05.33/2013-14 11.02.2014 एफ़सीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें

30. उपर्युक्त परिपत्रों के लिए दिए गए सभी अनुमोदनों / स्वीकृतियों को इन निदेशों के लिए यथावत माना जाएगा।

31. इन निदेशों के जारी करने से पूर्व उपर्युक्त परिपत्रों में निहित दिशानिदेशों के आधार पर बैंकों द्वारा स्वीकृत सभी जमाराशियों को इन निदेशों के तहत माना जाएगा।


1 वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) संबंधित मुद्रा के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत एआरआर को संदर्भित करता है (संदर्भ: ‘लाइबोर(LIBOR) अंतरण के लिए रोडमैप’ पर दिनांक 08 जुलाई 2021 के आरबीआई परिपत्र केंका.एफ़एमआरडी. डीआईआरडी.एस39/14.02.001/2021-22)

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