विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा– कारपोरेट, आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों– इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (एनबीएफसी-आईएफसी) के प्रति एक्सपोज़र के लिए जोखिम भार - आरबीआई - Reserve Bank of India
विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा– कारपोरेट, आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों– इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (एनबीएफसी-आईएफसी) के प्रति एक्सपोज़र के लिए जोखिम भार
आरबीआई/2016-17/44 25 अगस्त, 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया, विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा– कारपोरेट, आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों– इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों (एनबीएफसी-आईएफसी) के प्रति एक्सपोज़र के लिए जोखिम भार कृपया उपर्युक्त संस्थाओं के प्रति एक्सपोज़र के संबंध में बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र का पैरा 5.8 देखें। वर्तमान में, इन संस्थाओं के प्रति बिना रेटिंग वाले एक्सपोज़र के लिए 100 प्रतिशत जोखिम भार लगता है। समीक्षा करने के बाद, अब यह निर्णय लिया गया है कि बिना रेटिंग वाले एक्सपोज़र पर लागू जोखिम भार के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं:
भवदीय, (अजय कुमार चौधरी) |