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चेक संग्रहण के लिए सेवा प्रभारों की समीक्षा- स्टेशन से बाहर (Outstation) और त्वरित समाशोधन (Speed Clearing)

आरबीआई/2011-12/560
भु.नि.प्र.वि. कें.का. सीएचडी. सं.2080/03.01.03 / 2011-12

11 मई 2012

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक/ स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदय/ महोदया

चेक संग्रहण के लिए सेवा प्रभारों की समीक्षा-
स्टेशन से बाहर (Outstation) और त्वरित समाशोधन (Speed Clearing)

कृपया दिनांक 08 अक्तूबर 2008 के हमारे परिपत्र भु.नि.प्र.वि. कें.का. सं. 611/03.01.03(पी)/2008-09 और दिनांक 17 नवंबर 2008 के हमारे परिपत्र भु.नि.प्र.वि. कें.का. सं. 829/03.01.03(एससी)/2008-09 को देखें जिसमें स्टेशन से बाहर चेक (Outstation Cheque) संग्रहण और त्वरित समाशोधन (Speed Clearing) व्यवस्था के अंतर्गत चेक संग्रहण संबंधी प्रभार (सीबीएस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए) के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा अधिदेश दिया गया था।

2. दिनांक 19 जनवरी 2011 के हमारे परिपत्र भु.नि.प्र.वि. कें.का. सीएचडी. सं.1671/03.06.01/ 2010-11 के अंतर्गत एक लाख रुपये मूल्य से अधिक के चेकों का स्टेशन से बाहर और त्वरित समाशोधन तंत्र के अंतर्गत चेक संग्रहण संबंधी प्रभार निर्धारित करने की स्वतन्त्रता बैंकों को दी गई थी बशर्ते ये प्रभार उचित और पारदर्शी ढंग से लिए गए हों। उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 6(ख) में यथा विहित, अन्य बातों के साथ –साथ उचित और पारदर्शी ढंग में प्रभारों को लागत जमा (cost plus) के आधार पर निर्धारित करना शामिल है न कि लिखत के मूल्य के प्रतिशत के आधार पर मनमाने ढंग से प्रभारों को निर्धारित करना।

3. तथापि, परिपत्र में जारी निर्देशों के ठीक विपरीत बैंकों द्वारा लिखत के मूल्य के प्रतिशत के आधार पर मनमाने ढंग से प्रभार निर्धारित करने के कई मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसे कार्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन माने जाएंगे।

4. अत: जिन बैंकों ने एक लाख रुपये मूल्य से अधिक के लिखतों का स्टेशन से बाहर /त्वरित समाशोधन करने के संबंध में अपने सेवा प्रभार, लिखत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किए हैं उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इसकी समीक्षा करें और लागत जमा आधार पर प्रभार निर्धारित करें।

5. दिनांक 19 जनवरी 2011 के हमारे परिपत्र के पैरा 6(घ) में यथा उल्लिखित, बैंक इस बात को सुनिश्चित करें कि एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के लिखतों के संग्रहण प्रभार, स्टेशन से बाहर के चेक संग्रहण की तुलना में त्वरित समाशोधन के अंतर्गत कम रखा जाए जिससे कि त्वरित समाशोधन के प्रयोग को बढ़ावा मिले ।

6. चेक संग्रहण नीति में अद्यतन सेवा प्रभार संरचना को सम्मिलित किया जाए और ग्राहकों को तदनुसार अधिसूचित किया जाए। संशोधित दरों को बैंक की वेबसाइट पर भी डाला जाना चाहिए और उसकी एक प्रति हमें भेजी जाए ।

7. कृपया प्राप्ति की सूचना दें और इसकी अनुपलना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(विजय चुग)
मुख्य महाप्रबंधक

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