बैंक दर में परिशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंक दर में परिशोधन
आरबीआई /2013-14/139 15 जुलाई 2013 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, बैंक दर में परिशोधन कृपया उक्त विषय पर 03 मई 2013 का हमारा परिपत्र सं. शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी).परि. सं. 48/ 16.11.00/2012-13 देखें। 15 जुलाई 2013 के प्रेस विज्ञप्ति 2013-14/100 में की गई घोषणा के अनुसार दिनांक 15 जुलाई 2013 से बैंक दर 8. 25 प्रतिशत से 200 आधार अंक बढ़ाकर कर 10.25 प्रतिशत हो गई है। 2. रिज़र्व की अपेक्षा में कमी होने पर लागू होनेवाली सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, अनुबंध में दर्शाए गए के अनुसार संशोधित हो गई हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4)(ग) के साथ पठित 17(2) (खख) के तहत एसएसआई के लिए पुनर्वित्त पर ब्याज दर भी 15 जुलाई 2013 से लागू रूप में 10.25 प्रतिशत के रूप में संशोधित हैं। 3. कृपया पावती संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दें। भवदीय, (ए.के. बेरा) सं : यथोपरि बैंक दर से जुड़ी हुई दंडात्मक ब्याज दरें
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