RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
ODC_S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79135173

बैंक दर में परिशोधन

आरबीआई /2013-14/139
शबैं‍वि‍.बीपीडी(पीसीबी) परि. सं.1/16.11.00/2013-14

15 जुलाई 2013

मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

बैंक दर में परिशोधन

कृपया उक्त विषय पर 03 मई 2013 का हमारा परिपत्र सं. शबैं‍वि‍.बीपीडी(पीसीबी).परि. सं. 48/ 16.11.00/2012-13 देखें। 15 जुलाई 2013 के प्रेस विज्ञप्ति 2013-14/100 में की गई घोषणा के अनुसार दिनांक 15 जुलाई 2013 से बैंक दर 8. 25 प्रतिशत से 200 आधार अंक बढ़ाकर कर 10.25 प्रतिशत हो गई है।

2. रिज़र्व की अपेक्षा में कमी होने पर लागू होनेवाली सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, अनुबंध में दर्शाए गए के अनुसार संशोधित हो गई हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4)(ग) के साथ पठित 17(2) (खख) के तहत एसएसआई के लिए पुनर्वित्त पर ब्याज दर भी 15 जुलाई 2013 से लागू रूप में 10.25 प्रतिशत के रूप में संशोधित हैं।

3. कृपया पावती संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दें।

भवदीय,

(ए.के. बेरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

सं : यथोपरि


अनुबंध

बैंक दर से जुड़ी हुई दंडात्मक ब्याज दरें

मद

मौजूदा दर

संशोधित दर
(दिनांक 15 जुलाई 2013 से लागू रूप में )

रिज़र्व अपेक्षा में कमी होने पर लागू होनेवली दंडात्मक ब्याज दरें (कमी की अवधि पर आधारित)।

बैंक दर तथा 3.0 प्रतिशत अंक (11.25 प्रतिशत) अथवा बैंक दर तथा 5.0 प्रतिशत अंक (13.25 प्रतिशत) ।

बैंक दर तथा 3.0 प्रतिशत अंक (13.25 प्रतिशत) अथवा बैंक दर तथा 5.0 प्रतिशत अंक (15.25 प्रतिशत) ।

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?