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79160150

बैंक दर में संशोधन

भारिबैं/2014-15/489
सबैंविवि.केंका.बीपीडी (पीसीबी/आरसीबी).परि.सं.19/16.11.00/2014-15

4 मार्च 2015

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/
राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

बैंक दर में संशोधन

कृपया उक्त विषय पर हमारा 15 जनवरी 2015 का परिपत्र सबैंविवि.केंका.बीपीडी (पीसीबी/ आरसीबी).परि.सं.12/16.11.00/2014-15 देखें।

2. 4 मार्च 2015 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार 4 मार्च 2015 से लागू रूप में बैंक दर 8.75 प्रतिशत से 25 आधार अंक समायोजित करके 8.5 प्रतिशत की गई है।

3. रिज़र्व की अपेक्षा में कमी होने पर लागू होनेवाली सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, अनुबंध में दर्शाए गए अनुसार संशोधित हो गई हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4)(ग) के साथ पठित 17(2) (खख) के तहत एसएसआई के लिए दिए जाने वाले पुनर्वित्त की ब्याज दरें भी 4 मार्च 2015 से 8.5 प्रतिशत के रूप में संशोधित हो गई हैं।

भवदीया,

(सुमा वर्मा)
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक


अनुबंध

बैंक दर से जुड़ी हुई दंडात्मक ब्याज दरें

मद मौजूदा दर संशोधित दर
(दिनांक 4 मार्च 2015 से लागू रूप में)
रिज़र्व अपेक्षा में कमी होने पर लागू होनेवली दंडात्मक ब्याज दरें (कमी की अवधि पर आधारित)। बैंक दर तथा 3.0 प्रतिशत अंक (11.75 प्रतिशत) अथवा बैंक दर तथा 5.0 प्रतिशत अंक (13.75 प्रतिशत) । बैंक दर तथा 3.0 प्रतिशत अंक (11.5 प्रतिशत) अथवा बैंक दर तथा 5.0 प्रतिशत अंक (13.5 प्रतिशत) ।

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