लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में संशोधन
आरबीआई/2014-15/536 01 अप्रैल 2015 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक महोदया/महोदय लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में संशोधन कृपया लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों के संबंध में हमारे दिनांक 20 जनवरी, 2012 के परिपत्र आरबीआई/2011-12/359 को देखें, जिसमें यह बताया गया था कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज के संशोधन पर सरकार के निर्णय के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें उस वर्ष की 01 अप्रैल से पहले सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी। 2. भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर की सूचना कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं 1006 के माध्यम से दी है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए पीपीएफ 1968, एससीएसएस 2004, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर ब्याज की दरें, जो 01 अप्रैल, 2015 से प्रभावी हैं, योजनाओं में निहित ब्याज चक्रवृद्धि/भुगतान के आधार पर इस प्रकार होंगी:
3. इस परिपत्र की विषय वस्तु पीपीएफ 1968, एससीएसएस 2004, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि खाता योजनाओं का संचालन करने वाले आपके बैंक की शाखाओं के ध्यान में लाई जाये। इन योजनाओं के अभिदाताओं की जानकारी के लिए इन्हें आपकी शाखाओं के नोटिस बोर्डों पर भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। भवदीय (श्रीकांत हमीने) |