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79154140

आरआईडीएफ एवं अन्‍य निधियां

भारिबैं/2014-15/345
विसविवि.केका.प्‍लान.बीसी 46/04.09.59/2014-15

10 दिसम्‍बर 2014

अध्‍यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
(सभी अनुसूचित वाणिज्‍य बैंकक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर)

महोदय/महोदया

आरआईडीएफ एवं अन्‍य निधियां

कृपया उपर्युक्‍त विषय पर दिनांक 16 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.प्‍लान.बीसी 66/04.09.54/2011-12 देखें। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि कमी के वर्गीकरण और इन संवर्गो में आनेवाले बैंकों द्वारा उपर्युक्‍त निधियों में रखी गई जमाराशियों पर उनको देय ब्याज की निम्नानुसार पुन:-संरचना की जाए जो भविष्‍यलक्षी प्रभाव से तत्‍काल लागू होगी :

जमाराशि की दर

क्रम सं.

समग्र प्राथमिकताप्राप्‍त क्षेत्र उधार लक्ष्‍य में कमी

संशोधित दर

1

5 प्रतिशत पाइंट से कम

बैंक दर से 2 प्रतिशत पाइंट घटाकर

2

5 और उससे अधिक लेकिन 10 प्रतिशत पाइंट से कम

बैंक दर से 3 प्रतिशत पाइंट घटाकर

3

10 प्रतिशत पाइंट और उससे अधिक

बैंक दर से 4 प्रतिशत पाइंट घटाकर

2. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(ए.उदगाता)
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

 

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