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जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन

भारिबैंक/2013-14/127
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 7

8 जुलाई 2013

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

महोदया/ महोदय,

जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान करेंसी फ्यूचर्स/एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शन्स मार्केट में सहभागिता से संबंधित 21 मई 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.129 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. बाजार (मार्केट) की बदलती हुई परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को करेंसी फ्यूचर्स/एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शन्स मार्केट में स्वपूँजी ट्रेडिंग (proprietary trading) नहीं करनी है। दूसरे शब्दों में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा इन बाज़ारों में किये जाने वाले लेनदेन अनिवार्यत: केवल अपने ग्राहकों की ओर से करने हैं।

3. ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेशों तक लागू बने रहेंगे।

4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं ।

भवदीय,

(रुद्र नारायण कर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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