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जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन

भारिबैंक/2013-14/169
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.18

1 अगस्त 2013

सभी श्रेणी - I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/ महोदय,

जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन  

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 26 जून 2013 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.121 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई विदेशी संस्थागत निवेशक अपने उप-खाता धारकों में से किसी एक खाता धारक के रुपया एक्सपोज़रों को हेज करना चाहता है, तो ऐसे उप-खाता धारक से प्राप्त अभीष्ट मैंडेट के द्वारा इसे किया जा सकता है और यह भी कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक को उल्लिखित कार्य के साथ ही साथ संबंधित उप-खातेगत प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य की तुलना में संविदा की पात्रता भी सत्यापित करनी चाहिए।

2. इस संबंध में, रिज़र्व बैंक को इस आशय की पृच्छाएं प्राप्त हो रही हैं कि उल्लिखित परिपत्र में दिए गए स्पष्टीकरण विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जारी पार्टिसिपेटरी नोट/ओवरसीज़ डेरिवेटिव इन्सट्रूमेंट   पर कहां तक लागू हैं। इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई विदेशी संस्थागत निवेशक अपने पास धारित प्रतिभूतियों (securities held) के उस भाग से संबंधित एक्स्पोज़रों हेतु हेज संविदा करना चाहता है जिसके आधार पर उसने पार्टिसिपेटरी नोट/ओवरसीज़ डेरिवेटिव इन्सट्रूमेंट जारी किए हैं, तो उसके पास पार्टिसिपेटरी नोट/ओवरसीज़ डेरिवेटिव इन्सट्रूमेंट के धारक से मिला अभीष्ट मैंडेट अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक से अपेक्षति है कि वह ऐसे मैंडेट का सत्यापन करे और जिन मामलों में ऐसा करने में कठिनाई हो, वहां वह विदेशी संस्थागत निवेशक से पार्टिसिपेटरी नोट/ ओवरसीज़ डेरिवेटिव इन्सट्रूमेंट के स्वरूप/ढांचे जिसमें हेज आपरेशन के लिए आवश्यकता सिद्ध की गयी हो और उसके ग्राहकों से ऐसे हेज आपरेशन करने के लिए विशिष्ट मैंडेट प्राप्त होने के संबंध में घोषणापत्र प्राप्त कर सकता है।

3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों/ग्राहकों को अवगत कराने का कष्ट करें।

4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(रुद्र नारायण कर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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