RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79156974

जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन – विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए हेजिंग सुविधाएं

भारिबैंक/2014-15/216
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.28

8 सितंबर 2014

सभी श्रेणी - I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन – विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए हेजिंग सुविधाएं

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान, समय समय पर यथासंशोधित, 3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 25/आरबी-2000) और 28 दिसंबर 2010 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 32 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. वर्तमान विनियमों के अंतर्गत, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को, समय-समय पर यथासंशोधित, 28 दिसंबर 2010 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 32 में दी गई कतिपय शर्तों के अंतर्गत, किसी तारीख विशेष को भारत में ईक्विटी और/अथवा ऋण प्रतिभूतियों में किए गए अपने समस्त निवेशों के बाजार मूल्य के बाबत करेंसी जोखिम को हेज करने के लिए किसी प्राधिकृत व्यापारी से संपर्क करने की अनुमति है।

3. समय समय पर यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) की अनुसूची 2, 2ए, 5 एवं 8 के अनुसार पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा धारित प्रतिभूतियों के लिए, 1 अप्रैल 2014 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, हेजिंग सुविधा को बढ़ाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि आगामी बारह माह के दौरान भारत में देय होने वाली कर्ज प्रतिभूतियों में किए गए उनके निवेशों के प्रति जारी कूपन रसीदों को हेज करने की अनुमति विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को इस शर्त के साथ दी जाए कि उन्हें रद्द करने पर फिर से उनकी बुकिंग की अनुमति नहीं होगी।

4. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों सहित विदेशी निवेशकों के लिए कर्ज प्रतिभूतियों एवं हेजिंग सुविधाओं के संबंध में फेमा, 1999 के अंतर्गत जारी सभी अन्य विनियम एवं दिशानिर्देश अपरिवर्तित बने रहेंगे।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराने का कष्ट करें।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं ।

भवदीय,

(सी.डी.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?