जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन - कार्पोरेट के बिना हेज किए हुए विदेशी मुद्रा एक्स्पोज़रों की रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन - कार्पोरेट के बिना हेज किए हुए विदेशी मुद्रा एक्स्पोज़रों की रिपोर्टिंग
भारिबैंक/2013-14/151 23 जुलाई 2013 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन - कार्पोरेट के प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान "ओवर दि काउंटर विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव तथा पण्यों की कीमतों और भाड़े संबंधी जोखिमों के लिए ओवरसीज़ हेजिंग से संबंधित व्यापक दिशानिर्देशों" संबंधी 28 दिसंबर 2010 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 32 के खंड बी, पैरा 1(i)(एच) और खंड जी, पैरा (ii) तथा केंद्रीय कार्यालय के 5 अक्तूबर 2012 के परिपत्र सं. एफई.सीओ. एफएमडी. 7472/02.03.075(पालिसी)/ 2012-13 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिनके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित है कि वे कार्पोरेटों के विदेशी मुद्रा एक्स्पोज़रों और उनके द्वारा की गयी हेजिंग के बारे में, बैंक की बहियों के आधार पर, विनिर्दिष्ट फार्मेट (संलग्नक V) में तिमाही विवरण प्रस्तुत करें। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक सितंबर 2013 को समाप्त होने वाली तिमाही से उक्त तिमाही विवरण संशोधित फार्मेट के अनुसार केवल ऑनलाइन एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैग्वेज़ (XBRL) सिस्टम के जरिए प्रस्तुत करें जिसे https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl/ से ऐक्सेस (access) किया जा सकता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जिन्हें XBRL आपरेट करने के लिए लॉगिन आईडी/पासवर्ड की अपेक्षा हो वे अपने ईमेल पते और संपर्क नंबर (दिए गए) ईमेल आईडी पर प्रस्तुत करें। यदि सिस्टम से संबंधित कोई मामला हो, तो फोन नं. 022-22610640 (D) और 022-22601000, एक्स्टेंसन 2529 पर संपर्क करें या ईमेल करें। 3. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं। भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |