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विदेशी केंद्रीय बैंकों पर दावों के लिए जोखिम भार

आरबीआई/2015-16/202
डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.43/21.06.001/2015-16

8 अक्तूबर 2015

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)

महोदय,

विदेशी केंद्रीय बैंकों पर दावों के लिए जोखिम भार

कृपया बासल III पूंजी नियमावली पर 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.सं. बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 का पैरा 5.3 देखें, जिसमें विदेशी सरकारों पर दावों के लिए जोखिम भार निर्धारित किए गए हैं।

2. विदेशी केंद्रीय बैंकों पर दावों के संबंध में जोखिम भारों के मामले की जांच की गई तथा यह सूचित किया जाता है कि विदेशी केंद्रीय बैंकों पर दावों के लिए उसी तरीके से जोखिम भार लगाया जाएगा, जैसा कि विदेशी सरकारों पर दावों के लिए लगाया जाता है।

3. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 5.3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:

“5.3 विदेशी सरकारों और विदेशी केंद्रीय बैंकों पर दावे

5.3.1 निम्नालिखित पैरा 5.3.2 के अंतर्गत विदेशी सरकारों और उनके केंद्रीय बैंकों पर दावों पर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा उन सरकारों तथा केंद्रीय बैंकों / सरकारों और केंद्रीय बैंकों के दावों के लिए दी गई रेटिंग30  के अनुसार जोखिम भार लगाया जाएगा :

सारणी 2 : विदेशी सरकारों/केंद्रीय बैंकों पर दावे - जोखिम भार
एस एंड पी*/फिच रेटिंग एएए से एए बीबीबी बीबी से बी बी से कम अनरेटेड
मूडी'स रेटिंग एएए से एए बीएए बीए से बी B से कम अनरेटेड
जोखिम भार  (%) 0 20 50 100 150 100
*स्टैण्डर्ड एंड पुअर्स

5.3.2 विदेशी सरकार या विदेशी केन्द्रीय बैंकों पर उनके क्षेत्राधिकार में उस क्षेत्राधिकार की देशी मुद्रा में अंकित दावे, जो उसी मुद्रा31 के संसाधनों से पूर्ण किए जाने हैं, पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा। तथापि, यदि मेजबान पर्यवेक्षक को भारतीय बैंकों की विदेश में शाखाओं की बहियों में ऐसे दावों पर अधिक संतुलित  परिमित (conservative) ट्रीटमेंट अपेक्षित हो, तो उन्हें मेजबान देश के पर्यवेक्षकों द्वारा पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए निर्धारित अपेक्षाओं को अपनाना चाहिए।

भवदीय,

(सुदर्शन सेन)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक


30उदाहरणार्थ: एसबीआई की पेरिस में स्थित शाखा द्वारा यूएस खजाना बिलों में किए गए निवेश पर लगाया गया जोखिम भार निधीयन की मुद्रा पर ध्यान न देते हुए खजाना बिलों को सारणी 2 में दी गई रेटिंग के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

31उदाहरणार्थ: एसबीआई की न्यूयार्क स्थित शाखा द्वारा यूएस खजाना बिलों में निवेश पर दावों की रेटिंग पर ध्यान न देते हुए शून्य प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा, यदि निवेश का निधीयन एसबीआई, न्यूयार्क के यूएसडी में अंकित संसाधनों में से किया गया हो। यदि एसबीआई, न्यूयार्क के पास कोई यूएसडी में अंकित संसाधन नहीं हों, तो खजाना बिलों को दी गई रेटिंग के अनुसार जोखिम भार निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि ऊपर सारणी 2 में दर्शाया गया है।

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