निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यन के लिए दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यन के लिए दिशानिर्देश
भारिबै/2013-14/434 07 जनवरी 2014 अध्यक्ष महोदय / महोदया, निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यन के लिए दिशानिर्देश कृपया आप 11 अप्रैल 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी.सं. 59/03.05.34/2010-11 देखें जिसके अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों में उनके समग्र निवेश के संबंध में "बाजार मूल्य पर अंकित करने" (मार्क टू मार्केट) के मानदंड से वित्तीय वर्ष 2012-13 तक छूट दी गयी थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों के समग्र संविभाग में मार्क टू मार्केट मानदंडों से दी गयी छूट रद्द की जाए। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 1 अप्रैल 2014 से एसएलआर प्रतिभूतियों के संबंध में मार्क टू मार्केट मानदंड लागू करें। 2. निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यन संबंधी संशोधित दिशानिर्देश अनुबंध में दिये गये हैं। संशोधित दिशानिर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :
2.1 वर्तमान निवेशों का तीन श्रेणियों में वर्गीकरण संबंधित प्रतिभूतियों के 1 अप्रैल 2014 के अंकित मूल्य पर किया जाए। ‘ट्रेडिंग के लिए धारित’ और ‘बिक्री के लिए उपलब्ध’ श्रेणियों के अंतर्गत समाविष्ट प्रतिभूतियों का बाद में किया जानेवाला मूल्यन संशोधित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रकार से किया जाए। ट्रेडिंग के लिए धारित और बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणियों के अंतर्गत प्रतिभूतियों के लिए ऐसा पहला पुनर्मूल्यन 1 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार किया जाए। 2.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चाहिये कि वे संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत निवेशों के वर्गीकरण, शिफ्टिंग और मूल्यन संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक निवेश नीति निर्धारित करें। इसके अलावा, यह नीति जोखिम – प्रबंधन पहलुओं का पर्याप्त रूप से समाधान करने की सक्षम हो। उक्त नीति से यह सुनिश्चित हो कि संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली क्रियाविधियां निरंतर, पारदर्शी और यथोचित रूप से प्रलेखीकृत हैं ताकि निरीक्षकों एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सहज सत्यापन किया जा सके। 3. कृपया संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी प्राप्ति-सूचना दें। भवदीय (ए. उदगाता) अनुबंध : यथोक्त |