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अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशा-निर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते

आरबीआइ/2010-11/193
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.19/03.05.33(ई)/2010-11

09 सितंबर 2010

अध्‍यक्ष

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

महोदय

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशा-निर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते

कृपया 09 अप्रैल 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बी.सी.सं.67/ 03.05.33(ई)/2009-10 देखें, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों को सूचित किया गया था कि वे मालिकाना प्रतिष्ठानों के नाम से खाते खोलने के संबंध में अपनी ग्राहक पहचान प्रक्रिया के अंतर्गत मानदंड निर्धारित करें।

2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम में बैंक खाता खोलने के संबंध में हमारे उपर्युक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2(i) के अंतर्गत सूचीबद्ध दस्तावेजों के अतिरिक्‍त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी प्राधिकार/विभाग द्वारा जारी किया गया कोई पंजीकरण/लाइसेंस प्रदान करने वाला दस्तावेज़ भी स्वीकार कर सकते हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से बैंक खाता खोलने के लिए उक्‍त मालिकाना प्रतिष्ठान को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी की गई आयातक-निर्यातक कूट (आइईसी) को भी पहचान दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार कर सकते है ।

भवदीय

(बी.पी.विजयेंद्र)
मुख्य महाप्रबंधक

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