स्वर्ण की जमानत पर ऋण - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्वर्ण की जमानत पर ऋण
आरबीआई/2012-2013/541 25 जून 2013 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय/महोदया स्वर्ण की जमानत पर ऋण कृपया आप स्वर्ण की जमानत पर ऋण 03 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 का पैराग्राफ 98 देखें जिसमें सोने के सिक्कों की जमानत पर अग्रिम देने की सुविधा को प्रति ग्राहक 50 ग्राम तक के भार वाले सोने के सिक्कों तक सीमित करने का प्रस्ताव किया गया है। 2. दिनांक 22 जुलाई 1978 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 95/C.124(P)-78 में निहित मौजूदा अनुदेशों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्वर्ण बुलियन पर कोई अग्रिम नहीं प्रदान करना चाहिए। तथापि, वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों की शर्त पर स्वर्ण आभूषणों और जवाहरात (जूलरी) पर अग्रिम प्रदान करने की अनुमति दिनांक 22 नवंबर 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी.138/21.01.023/94 के अनुसार दी गई है। उक्त अग्रिम बैंकों द्वारा ऐसे विशेष रूप से ढाले गए सोने के सिक्कों की जमानत पर भी दिए जा सकते हैं जो "बुलियन" अथवा प्राथमिक (प्राइमरी) स्वर्ण के स्वरुप के नहीं हो सकते हैं। तथापि, जैसा कि मौद्रिक नीति वक्तव्य में उल्लेख किया गया है, इसमें यह जोखिम है कि इनमें से कुछ सिक्कों का भार काफी अधिक हो सकता है जिससे बुलियन पर ऋण देने के प्रतिबंधों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन होगा। तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि बैंकों द्वारा बेचे जानेवाले विशेष रूप से ढाले गए सोने के सिक्कों की जमानत पर अग्रिम प्रदान करते समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिक्के(कों) का भार प्रति ग्राहक 50 ग्राम से अधिक न हो तथा स्वर्ण आभूषणों, स्वर्ण जवाहरात (जूलरी) तथा स्वर्ण के सिक्कों (50 ग्राम तक के भार वाले) की जमानत पर दिये जाने वाले ऋण की राशि बोर्ड द्वारा मंजूर सीमा के भीतर होनी चाहिए। 3. इस संदर्भ में, हमें कतिपय बैंकों से ऐसे संदर्भ मिलते रहे हैं जिनमें पूछा गया है कि स्वर्ण एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ़) और स्वर्ण म्यूचुअल फ़ंडों के यूनिट्स पर अग्रिम देने की अनुमति है अथवा नहीं। चूंकि ये उत्पाद बुलियन/प्राथमिक स्वर्ण पर आधारित होते हैं, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित दिनांक 22 जुलाई 1978 के हमारे परिपत्र में "स्वर्ण बुलियन" पर ऋण प्रदान करने से संबंधित निर्धारित सीमा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ़) और स्वर्ण म्यूचुअल फ़ंडों के यूनिट्स पर अग्रिम देने के संबंध में भी लागू होगी। 4. इस संबंध में जारी अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे। भवदीय (ए.उदगाता) |