बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 24- सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 24- सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना
आरबीआई/2013-14/626 4 जून 2014 अध्यक्ष महोदय / महोदया, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 24- सांविधिक कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 अगस्त 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.बीसी.सं.22/03.05.28(बी)/2012-13 देखें । 2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 3 जून 2014 को दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 में की गई घोषणा के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि 14 जून 2014 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 23 प्रतिशत से घटाकर 22.50 प्रतिशत कर दिया जाए । 3. इससे संबंधित 4 जून 2014 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.107/ 03.05. 33/2013-14 की प्रतिलिपि संलग्न है । 4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति सूचना दें। भवदीय (ए. उदगाता) अनुलग्नक : यथोक्त ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी 107/03.05.33/2013-14 4 जून 2014 अधिसूचना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप-धारा (2ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 1 अगस्त 2012 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.21/03.05.28(बी)/2012-13 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि 14 जून 2014 को प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 29 अक्तूबर 2009 की अधिसूचना ग्राआऋवि. केंका.आरआरबी. सं.35/03.05.28(बी) 2009-10 में यथावर्णित आस्तियां भारत में बनाए रखेगा जिनका मूल्य किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं के 22.50 प्रतिशत से कम नहीं होगा । डॉ. (श्रीमती) दीपाली पन्त जोशी |