धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
भारिबैँ/2014-15/148 28 जुलाई, 2014 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 13 मार्च, 2014 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.10292/ 07.51.018/2013-14 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 27 जून 2014 को एक और वक्तव्य तथा “वैश्विक एएमएल/सीएफटी अनुपालन – अविरत प्रक्रिया” संबंधी दस्तावेज़ जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। उक्त वक्तव्य / दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल (वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है: http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/public-statement-june-2014.html और 3. आरआरबी और एसटीसीबी/सीसीबी को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । 4. तथापि, इससे भारतीय बैंकों को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। 5. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने के लिए सूचित करें। भवदीय ( ए. जी. रे ) |