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आदाता खाता चेकों का संग्रहण (कलेक्शन) - तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) के खाते में चेक की राशि जमा करने पर प्रतिबंध

भारिबैं/2013-14/472
ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.80/07.51.014/2013-14

28 जनवरी 2014

अध्यक्ष / मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
राज्य और मध्‍यवर्ती सहकारी बैंक

महोदय/महोदया

आदाता खाता चेकों का संग्रहण (कलेक्शन) - तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी)
के खाते में चेक की राशि जमा करने पर प्रतिबंध

कृपया हमारा दिनांक 11 नवम्‍बर 2011 का परिपत्र ग्राआऋवि. केंका.आरआरबी. बीसी. सं.30/03.05.33/2011-12 और 24 नवम्‍बर 2011 का परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरसीबीडी. बीसी. सं.34/07.38.03 /2011-12 देखें जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्‍य/मध्‍यवर्ती सहकारी बैंकों को `आदाता खाता' चेकों को चेक में नामित आदाता के अलावा किसी अन्‍य व्‍यक्ति के खाते में जमा करने से प्रतिबंधित किए जाने के बारे में सूचित किया गया था। हम इन अनुदेशों को दोहराते हैं और सूचित करते हैं कि बैंकों कों केवल अपने आदाता ग्राहकों के लिए ही `आदाता खाता' चेकों का संग्रहण करना चाहिए।

2. तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्‍य/ मध्‍यवर्ती सहकारी बैंक, हमारे उपर्युक्‍त 11 नवम्‍बर 2011 और 24 नवम्‍बर 2011 के परिपत्रों के अनुसार, अपने ऐसे ग्राहक जो सहकारी ऋण समितियां हैं, के खाते में अधिकतम रू.50,000/- तक की राशि के लिए आहरित आदाता खाता चेकों के संग्रहण पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे चेकों के आदाता उक्‍त सहकारी ऋण समितियों के सदस्‍य हों।

भवदीय

(ए. उदगाता)
प्रभारी मुख्‍य महाप्रबंधक

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