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यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) /1989(2011) समिति की अल-कायदा प्रतिबंध सूची अद्यतन करना

भारिबैं/2013-14/305
ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.3949/07.51.019/2013-14

30 सितंबर 2013

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) /1989(2011) समिति की अल-कायदा प्रतिबंध सूची अद्यतन करना

कृपया उपर्युक्त विषय पर 22वां अद्यतन जारी करते हुए दिनांक 17 सितम्बर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.सं.3376/07.51.019/2013-14 देखें। हमें उसके पश्चात भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रेषित "अल-कायदा प्रतिबंध सूची" अर्थात अल-कायदा से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में किये गये संशोधनों से संबंधित दिनांक 11 सितम्बर 2013 के 23वें अद्यतन टिप्पण की प्रतिलिपि (प्रति संलग्न) प्राप्त हुई है । अद्यतन टिप्पण की प्रति संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है;
http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11117.doc.htm

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में नहीं है। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त सूची में शामिल किसी संस्था या व्यक्ति का कोई खाता नहीं है या किसी खाते से उसका संबंध नहीं है।

3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 05 नवम्बर 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी. सं. 39/03.05.33(इ)/2009-10 और दिनांक 29 अक्तूबर 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरएफ.एएमएल.बीसी.सं. 34/07.40.00/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं को अवरुद्ध करने का संबंध है, 05 नवम्बर 2009 और 29 अक्तूबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

5. उपर्युक्त समेकित सूची के पूरे ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट -
http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml पर उपलब्ध हैं।

6. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

(ए.जी.रे)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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