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अपने ग्राहक को जानि‍ए (केवाईसी) मानदंड / धनशोधन नि‍वारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वि‍त्तपोषण का प्रति‍रोध (सीएफटी) दिशानिर्देश - कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए आवधिक अद्यतनीकरण पर स्पष्टीकरण, एक ही ग्राहक द्वारा नया खाता खोलने पर फिर से केवाईसी किए जाने की आवश्यकता नहीं तथा केवाईसी का अनुपालन न करने वाले खातों के लिए आंशिक फ्रीजिंग

आरबीआई/2014-15/287
ग्राआऋवि‍.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.39/07.51.018/2014-15

31 अक्तूबर 2014

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) /
राज्‍य / केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी)

महोदया/महोदय

अपने ग्राहक को जानि‍ए (केवाईसी) मानदंड / धनशोधन नि‍वारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वि‍त्तपोषण का प्रति‍रोध (सीएफटी) दिशानिर्देश - कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए आवधिक अद्यतनीकरण पर स्पष्टीकरण, एक ही ग्राहक द्वारा नया खाता खोलने पर फिर से केवाईसी किए जाने की आवश्यकता नहीं तथा केवाईसी का अनुपालन न करने वाले खातों के लिए आंशिक फ्रीजिंग

रिजर्व बैंक समय – समय पर केवाईसी मानदंडों को सरल बनाता रहा है ताकि जन सामान्य को बैंक खाते खोलने और आवधिक अद्यतनीकरण की अपेक्षाओं को पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके । तथापि, रिजर्व बैंक की जानकारी में लाया गया है कि इन उपायों तथा बैंकों द्वारा इस दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी, ग्राहकों को आवधिक अद्यतनीकरण अपेक्षाओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया है कि ग्राहकों द्वारा आवधिक अद्यतनीकरण के समय केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कई खाते अभी भी केवाईसी अनुपालित होने से बचे हुए हैं। इसके चलते अक्सर केवाईसी अनुपालन न करने वाले खाते परिचालन में बने रहते हैं और ये धनशोधन नि‍वारण तथा आतंकवादी गतिविधियों के वि‍त्तपोषण के प्रति असुरक्षित बनते हैं।

2. इस परिप्रेक्ष्य में, आपका ध्यान 30 सितंबर 2014 को घोषित चौथे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य, 2014-15 के पैरा 31 और 32 (उद्धरण संलग्न) की और आकृष्ट किया जाता है जिसमें आवधिक अद्यतनीकरण के दौरान अपनाए जाने वाले मानदंडों को सरल किए जाने तथा केवाईसी का अनुपालन न करने वाले खातों के लिए ‘आंशिक फ्रीजिंग’ की बात कही गई है।

3. ‘ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी उपाय’ पर 9 सितंबर 2014 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.31/07.51.018/2014-15 के अनुसार मौजूदा ग्राहकों में उच्च/मध्यम/कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए क्रमश: दो/आठ/दस वर्ष के अंतराल पर ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी उपाय लागू किए जाने की अपेक्षा बनी रहेगी। इसके लिए पिछला ग्राहक उचित सावधानी उपाय कब तथा कैसे किया गया और प्राप्त डेटा की पर्याप्तता को ध्यान में रखा जाए। केवाईसी अपेक्षाओं के अनुपालन में आने वाली समस्याओं को और कम किए जाने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) तथा नियमावली (पीएमएलआर) के समग्र ढांचे के भीतर, निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है कि:

  1. ‘कम जोखिम’ के रूप में वर्गीकृत ग्राहकों की पहचान और पते में यदि कोई परिवर्तन न हो तो,  आरआरबी और एसटीसीबी/सीसीबी को आवधिक अद्यतनीकरण के समय उनसे पहचान और पते के नए प्रमाण मांगने की आवश्यकता नही हैं। ऐसे मामलों में ग्राहक द्वारा इस संबंध में स्वप्रमाणन ही पर्याप्त होगा। ऐसे ‘कम जोखिम वाले’ ग्राहकों के पते में परिवर्तन होने पर वे केवल दस्तावेज (पते का प्रमाण) की सत्यापित प्रति मेल/डाक इत्यादि से भिजवा सकते हैं। बैंक आवधिक अद्यतनीकरण के समय ऐसे ‘कम जोखिम वाले’ ग्राहकों के व्यक्तिश: उपस्थित होने पर जोर न दें।

  2. यदि बैंक का कोई मौजूदा ग्राहक जिसके संबंध में केवाईसी अनुपालन हो चुका है, उसी बैंक में एक और खाता खोलना चाहता है तो इस उद्देश्य के लिए नए सिरे से पहचान का प्रमाण और / अथवा पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

4. जहां तक, बैंकों द्वारा बार-बार स्मरण कराए जाने के बावजूद केवाईसी अपेक्षाओं का अनुपालन न करने वाले ग्राहकों का प्रश्न है, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक केवाईसी अपेक्षाओं का अनुपालन न करने वाले ऐसे खातों के लिए चरणबद्ध रूप में ‘आंशिक फ्रीजिंग’ लागू करें। इसी बीच, खाताधारक प्रभावी अनुदेशों के अनुसार केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करके खाते को पुन : चालू करा सकता है। बैंकों को सूचित किया जाता है कि ‘आंशिक फ्रीजिंग’ लागू करने हेतु वे यह सुनिश्चित कर लें कि ‘आंशिक फ्रीजिंग’ के विकल्प का प्रयोग करने से पूर्व केवाईसी अपेक्षाएं पूरी करने हेतु ग्राहक को प्रारंभ में तीन माह का यथोचित नोटिस दिया गया है और इसके बाद स्मरण पत्र जारी करके तीन माह का और समय दिया गया है। इसके पश्चात, बैंक खाता बंद करने की स्वतंत्रता के साथ ही, सभी क्रेडिट लेनदेनों की अनुमति तथा डेबिट लेनेदनों की मनाही करते हुए ‘आंशिक फ्रीजिंग’ लागू कर सकते हैं। यदि प्रारंभिक ‘आंशिक फ्रीजिंग’ लागू किए जाने के बाद भी खाते में छह माह तक केवाईसी अनुपालन नही किया जाता है तो बैंक इसे अपरिचालित मानते हुए खाते से सभी नामे और जमा लेनदेनों हेतु मनाही कर सकते हैं। इसके अलावा, बैंक के पास ऐसे ग्राहकों के खाते को बंद करने का विकल्प सदा खुला रहेगा।

5. आरआरबी और एसटीसीबी / सीसीबी उपर्युक्त अनुदेशों को ध्यान में रखकर अपनी केवाईसी नीतियों को संशोधित करें और इनका कडाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया

( माधवी शर्मा )
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्‍नक : यथोक्‍त

चौथा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्‍तव्‍य, 2014-15

31. बैंक खाता खोलने और आवधिक अद्यतनीकरण में सामान्य आदमी के समक्ष पेश आने वाली समस्याओं के मद्देनजर 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) पर दिशानिर्देशों को तुरंत प्रभाव से और भी अधिक सरल कर दिया जाएगा ताकि बैंक:

  • आवधिक अद्यतन करने के समय ग्राहक की भौतिक उपस्थिति पर जोर न दें; 'कम जोखिम' ग्राहकों के लिए स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करने के मामले में आवधिक अद्यतन करने के समय पहचान और पते के नवीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए न कहें; स्वत: प्रमाणीकरण; मेल/पोस्‍ट से दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि स्वीकार करने आदि को अनुमति प्रदान करें और

  • यदि एक मौजूदा केवाईसी अनुपालन करने वाला ग्राहक एक और खाता खोलना चाहता है तो उससे पुन: दस्तावेज न माँगे जाएँ।

32. बैंकों के लिए लंबे समय से ‘कम जोखिम’ ग्राहकों सहित सभी ग्राहकों के लिए केवाईसी पूरा करने की आवश्‍यकता है। बैंकों को ग्राहक के लिए प्रयास को कम करते हुए प्रलेखन पूरा करना चाहिए जिसकी सख्ती से आवश्‍यकता है। ऐसी स्थिति में जब ग्राहक एक उचित समय अवधि के अंदर अनुपालन करने में असमर्थ हो तो केवाईसी का अनुपालन नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए आंशिक फ्रिजिंग शुरू की जाए अर्थात ऐसे खातों में जमा की अनुमति दी जाएगी जबकि आहरण की अनुमति नहीं होगी और इसके साथ खाताधारकों को विकल्‍प दिया जाएगा कि वह खाते को बंद कर दे और खाते में रखे धन को वापस प्राप्त करें।

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