क्रॉस बार्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट की एफआइएननेट गेटवे पर रिपोर्टिंग करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
क्रॉस बार्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट की एफआइएननेट गेटवे पर रिपोर्टिंग करना
भारिबैं/2013-14/572 25 अप्रैल 2014 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय क्रॉस बार्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट की एफआइएननेट गेटवे पर रिपोर्टिंग करना कृपया 'एफआइएननेट गेटवे पर रिपोर्ट अपलोड करना'' इस विषय पर दिनांक 15 अक्तूबर 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.36/03.05.33(ई)/2012-13 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों(आरआरबी) और राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/सीसीबी) और वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था कि वे केवल एफआइयू-आइएनडी की अपेक्षानुसार एफआइएननेट गेटवे का प्रयोग करते हुए रिपोर्टें अपलोड करें। 2. धनशोधन निवारण (पीएमएल) नियमों में भारत सरकार द्वारा 27 अगस्त 2013 की अधिसूचना संख्या वर्ष 2013 की 12 द्वारा अधिसूचित संशोधनों, तथा संशोधित नियम 3 के अनुसार रिपोर्ट करने वाली प्रत्येक संस्था से अपेक्षित है कि वे ऐसे लेनदेनों में जहां निधि का मूल स्थान अथवा लक्ष्य स्थान भारत में हैं वहां 5 लाख या उसके समकक्ष विदेशी मुद्रा के सभी क्रॉस बार्डर वायर अंतरणों समेत सभी लेनदेनों के रिकार्ड बनाए रखें। एफआइयू-आइएनडी ने सूचित किया है कि ऐसे सभी लेनदेनों की सूचना उत्तरवर्ती माह की 15 तारीख तक निदेशक, एफआइयू-आइएनडी को प्रस्तुत की जाए। 3. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि 'लेनदेन आधारित रिपोर्टिंग फार्मेट' (टीआरएफ) जो कि पहले ही एफआइयू-आइएनडी द्वारा विकसित किया जा चुका है तथा नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) और गैर-लाभकारी संस्था लेनदेन रिपोर्ट (एनटीआर) के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, का प्रयोग क्रॉस बार्डर वायर अंतरणों की रिपोर्टिंग के लिए किया जाए। उक्त सूचना एफआइयू-आइएनडी द्वारा विकसित एफआइएननेट माड्यूल में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। आरआरबी और एसटीसीबी/सीसीबी को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे एफआइयू-आइएनडी की अपेक्षा के अनुसार कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी रिपोर्टें निर्धारित समय (शेड्यूल) के अनुसार समय पर प्रस्तुत की जाती हैं। 4. उदाहरण के रूप में सैम्पल डाटा से भरा हुआ फार्मेट एफआइयू-आइएनडी की वेबसाइट (http://fiuindia.gov.in) के 'Downloads' खंड में उपलब्ध है। 5. अनुपालन अधिकारी / प्रधान अधिकारी को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें । भवदीय ( ए.उदगाता ) |