अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) दिशानिर्देश – भारत में बैंकों के ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कूट (यूसीआईसी) - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) दिशानिर्देश – भारत में बैंकों के ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कूट (यूसीआईसी)
आरबीआई/2014-15/115 3 जुलाई 2014 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) दिशानिर्देश – भारत में बैंकों के ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कूट (यूसीआईसी) कृपया उपर्युक्त विषय पर 11 जून 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं. 82/03.05.33(ई)/2011-12 देखें, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसटीसीबी/सीसीबी को सूचित किया गया था कि वे अपने सभी ग्राहकों को यूसीआईसी आवंटित करने के लिए कदम उठाएं। अलग-अलग ग्राहकों के साथ नए संबंध शुरू करते समय इस प्रक्रिया की शुरूआत करें तथा मई 2013 के अंत तक विद्यमान ग्राहकों को यूसीआईसी आवंटित करें। हमारे 4 जून 2013 के परिपत्र ग्राआऋवि.आरसीबी.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं. 76/07.51.018/2012-13 के द्वारा यूसीआईसी आवंटन पूर्ण करने की अवधि 31 मार्च 2014 तक बढ़ाई गई थी। 2. इस संबंध में रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह आया है कि कुछ बैंकों द्वारा अब भी यूसीआईसी आवंटन का कार्य पूरा करना शेष है तथा उन्होंने कुछ और समय मांगा है। प्राप्त अनुरोधों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि विद्यमान ग्राहकों को यूसीआईसी आवंटित करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए समयावधि 31 दिसंबर 2014 तक बढ़ा दी जाए। 3. अतएव, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसटीसीबी/सीसीबी को सूचित किया जाता है कि इस प्रक्रिया में तेजी लाएं तथा सभी विद्यमान वैयक्तिक ग्राहकों को यूसीआईसी आवंटित करने का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करें। वे इस कार्य को पूरा करने के लिए एक योजना बनाएं तथा अपने बोर्ड को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए दो वर्ष का समय दिया जा चुका है, इस संबंध में और समय बढ़ाने पर विचार नहीं किया जाएगा। 4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसटीसीबी/सीसीबी के लिए इन अनुदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य है तथा अनुपालन न करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। भवदीय ( ए. उदगाता ) |